फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Corporation sent a penalty notice of Rs 62.87 lakh to the agency for recovery

निगम ने रिकवरी के लिए वीआई एजेंसी को भेजा 62.87 लाख रुपये का जुर्माना नोटिस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 15 Oct 2021 02:12 AM IST
विज्ञापन
Corporation sent a penalty notice of Rs 62.87 lakh to the agency for recovery
नगर निगम ने विज्ञापन फीस जमा न करवाने वाली एजेंसियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अंतिम नोटिस दिए जाने के बावजूद भी जिन एजेंसियों ने विज्ञापन फीस जमा नहीं करवाई। उनको निगम ने रिकवरी नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। निगम की ओर से विज्ञापन फीस जमा न करवाने पर एक निजी एजेंसी को 62.87 लाख रुपये जुर्माना की रिकवरी का नोटिस भेजा है। अब निगम द्वारा विज्ञापन फीस जमा न करवाने वाली एजेंसियों के खिलाफ केस दर्ज करने की कार्रवाई करने की तैयारी में है। ये जानकारी नगर निगम आयुक्त अजय सिंह तोमर ने दी।
विज्ञापन

उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि विज्ञापन फीस न जमा करवाने पर निगम की ओर से 27 सितंबर को निजी एजेंसी को अंतिम नोटिस जारी किया था। जिसके जवाब में एजेंसी ने स्वयं घोषणा कर दी थी कि एजेंसी ने वर्ष 2019 और 2021 में विभिन्न तारीखों में निगम की विभिन्न साइटों पर 2360 स्केयर फीट पर होर्डिंग्स व यूनिपोल लगाए थे। इसमें जगाधरी टी प्वाइंट, बस स्टैंड प्रवेश पर 28 जून 2019 से 18 जुलाई 2019 तक , जगाधरी बस स्टैंड चौक और बस स्टैंड के सामने नौ अगस्त 2019 से 22 अगस्त 2019 तक , जगाधरी बस स्टैंड चौक पर पांच सितंबर 2019 से 18 सितंबर 2019 तक एजेंसी और कैंप मार्केट में तीन मार्च 2021 व 17 मार्च 2021 तक एजेंसी के होर्डिंग्स व यूनिपोल लगाकर अपना प्रचार प्रसार किया था। जिसकी विज्ञापन फीस अब तक जमा नहीं करवाई गई।
विज्ञापन

हरियाणा विज्ञापन नीति के अनुसार जब इसके जुर्माने की गणना की गई तो निजी एजेंसी पर 62,87,207 रुपये जुर्माना बनता है। नगर निगम ने अब इस जुर्माने की रिकवरी का नोटिस एजेंसी को भेज दिया है। निगमायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि बाकी सभी एजेंसियों द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किए गए जवाबों का अध्ययन किया जा रहा है। शीघ्र ही इस मामले में अंतिम कार्रवाई करते हुए हरियाणा नगर निगम विज्ञापन नीति 2018 व हरियाणा संपत्ति के विरूपण की रोकथाम अधिनियम, 1999 की धारा 3ए के तहत मामला दर्ज करने की कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed