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Yamuna Nagar News: केबल ऑपरेटर व सिनेमाघर संचालक अनुमति से ही विज्ञापनों का कर सकेंगे प्रसारण

Tue, 30 Apr 2024 03:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 30 Apr 2024 03:56 AM IST
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Cable operators and cinema operators will be able to broadcast advertisements only with permission
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) बनाई गई है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं इस कमेटी के चेयरमैन हैं। जिले में कोई भी केबल ऑपरेटर व सिनेमा घर संचालक बिना एमसीएमसी कमेटी की अनुमति व प्रमाण पत्र के केबल व सिनेमा घर में किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं चला सकता है। यह जानकारी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन कैप्टन मनोज कुमार ने दी।
उन्होंने बताया कि केबल ऑपरेटरों को एमसीएमसी कमेटी के माध्यम से समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का पालन निर्धारित समय पर करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कमेटी केबल चैनलों की गहनता से मॉनिटरिंग करेगी और केबल पर चलने वाले प्रत्येक विज्ञापन पर एमसीएमसी कमेटी की कड़ी नजर रहेगी। इसी प्रकार प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को भी अपने द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले पंफलैट, पोस्टर, बैनर आदि का विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करवाना होगा।
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चुनाव प्रक्रिया के दौरान केबल ऑपरेटर और सिनेमा हॉल संचालक एमसीएमसी कमेटी के प्रमाण पत्र के बगैर किसी भी विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकते। कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि यदि केबल ऑपरेटर व सिनेमा घर संचालक द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है या केबल ऑपरेटर व सिनेमा संचालक के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो तुरंत उस केबल ऑपरेटर व सिनेमा संचालक के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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कमेटी द्वारा विज्ञापन के लिए जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र पर संबंधित सक्षम अधिकारी की मोहर व हस्ताक्षर होंगे और साथ ही विज्ञापन की सीडी पर भी मोहर व हस्ताक्षर होंगे। केबल ऑपरेटर को विशेष ध्यान रखना है कि केवल मोहर व हस्ताक्षर वाली सीडी को ही विज्ञापन के तौर पर चलाना है। सभी केबल ऑपरेटरों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों सहित केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट की पालना सुनिश्चित करनी है।
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