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Yamuna Nagar News: अवैध कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर
Sat, 21 Feb 2026 01:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Sat, 21 Feb 2026 01:19 AM IST
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अवैध कॉलोनी के निर्माण को तोड़ी जेसीबी। विभाग
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। नियंत्रित क्षेत्र व्यासपुर में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। प्रशासन के बुलडोजर ने यहां निर्माण ध्वस्त कर दिए।
जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार ने बताया कि राजस्व संपदा मौजा व्यासपुर (हदबस्त नंबर 302), तहसील व्यासपुर में लगभग दो एकड़ क्षेत्र में अनाधिकृत कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस कार्रवाई के दौरान कनिष्ठ अभियंता राहुल और सागर, बीएओ व्यासपुर असीत सिंह ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद रहे।
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना प्रबंधक, राज्य प्रवर्तन ब्यूरो, यमुनानगर अपनी टीम के साथ मौके पर तैनात रहे। कार्रवाई के दौरान अवैध कॉलोनी में बनाई गई पक्की सड़कों, नींव और प्लॉटों की निशानदेही को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। अधिकारियों के अनुसार संबंधित भू-स्वामियों व कॉलोनाइजरों को नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम 1963 की धारा 41-ए के तहत पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन विभागीय आदेशों की पालना नहीं की गई।
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आवश्यक अनुमति लिए बिना कॉलोनी विकसित किए जाने के कारण यह कार्रवाई की गई। जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी अवैध कॉलोनी या अनधिकृत निर्माण में प्लॉट खरीदने से बचें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अवैध निर्माण करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।
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यमुनानगर। नियंत्रित क्षेत्र व्यासपुर में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। प्रशासन के बुलडोजर ने यहां निर्माण ध्वस्त कर दिए।
जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार ने बताया कि राजस्व संपदा मौजा व्यासपुर (हदबस्त नंबर 302), तहसील व्यासपुर में लगभग दो एकड़ क्षेत्र में अनाधिकृत कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस कार्रवाई के दौरान कनिष्ठ अभियंता राहुल और सागर, बीएओ व्यासपुर असीत सिंह ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद रहे।
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कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना प्रबंधक, राज्य प्रवर्तन ब्यूरो, यमुनानगर अपनी टीम के साथ मौके पर तैनात रहे। कार्रवाई के दौरान अवैध कॉलोनी में बनाई गई पक्की सड़कों, नींव और प्लॉटों की निशानदेही को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। अधिकारियों के अनुसार संबंधित भू-स्वामियों व कॉलोनाइजरों को नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम 1963 की धारा 41-ए के तहत पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन विभागीय आदेशों की पालना नहीं की गई।
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आवश्यक अनुमति लिए बिना कॉलोनी विकसित किए जाने के कारण यह कार्रवाई की गई। जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी अवैध कॉलोनी या अनधिकृत निर्माण में प्लॉट खरीदने से बचें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अवैध निर्माण करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।