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Yamuna Nagar News: प्रतिबंधित पॉलिथीन बेचने पर छह दुकानदारों पर कार्रवाई
Thu, 25 Jun 2026 03:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Thu, 25 Jun 2026 03:09 AM IST
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प्रतिबंधित पॉलिथीन मिलने पर दुकानदार को चालान सौंपती निगम की टीम। प्रवक्ता
यमुनानगर। नगर निगम और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने वर्कशॉप रोड और शादीपुर रोड पर छापेमारी कर छह दुकानदारों के पास से प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की। निगम ने सभी दुकानदारों के चालान करते हुए कुल 32 हजार रुपये का जुर्माना वसूला।
नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद के निर्देश पर गठित टीम में सफाई निरीक्षक सुशील शर्मा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जेई गौरव, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के विशेषज्ञ आकाश कुमार और होमगार्ड के जवान शामिल रहे। टीम ने सबसे पहले जगाधरी वर्कशॉप रोड स्थित एक डिस्पोजल विक्रेता की दुकान पर छापा मारकर प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त की। इसके बाद शादीपुर रोड पर पांच अन्य दुकानदारों के यहां भी कार्रवाई की गई। मुख्य सफाई निरीक्षक विनोद बेनीवाल ने बताया कि एक जुलाई 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 श्रेणियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। इनमें पॉलीथिन, प्लास्टिक के चम्मच, प्लेट, गिलास, स्ट्रॉ, ट्रे, थर्माकोल सजावटी सामग्री, पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड और अन्य सामग्री शामिल हैं।
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नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद के निर्देश पर गठित टीम में सफाई निरीक्षक सुशील शर्मा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जेई गौरव, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के विशेषज्ञ आकाश कुमार और होमगार्ड के जवान शामिल रहे। टीम ने सबसे पहले जगाधरी वर्कशॉप रोड स्थित एक डिस्पोजल विक्रेता की दुकान पर छापा मारकर प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त की। इसके बाद शादीपुर रोड पर पांच अन्य दुकानदारों के यहां भी कार्रवाई की गई। मुख्य सफाई निरीक्षक विनोद बेनीवाल ने बताया कि एक जुलाई 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 श्रेणियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। इनमें पॉलीथिन, प्लास्टिक के चम्मच, प्लेट, गिलास, स्ट्रॉ, ट्रे, थर्माकोल सजावटी सामग्री, पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड और अन्य सामग्री शामिल हैं।
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