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Yamuna Nagar News: बागवानी की योजनाओं पर 85 फीसदी मिलेगा अनुदान
Mon, 26 May 2025 12:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Mon, 26 May 2025 12:47 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
जठलाना। अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में पहल की है। बागवानी विभाग की ओर से एससी किसानों के लिए एक विशेष योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत उन्हें 85 प्रतिशत तक की सरकारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
जिला बागवानी अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि यह योजना एससी किसानों को फल एवं सब्जी की आधुनिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत अगर कोई एससी किसान पॉलीहाउस या बांस से बना संरचना बनाकर खेती करना चाहता है, तो सरकार उसकी लागत का 85 प्रतिशत हिस्सा वहन करेगी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसानों को बागवानी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि योजना पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए जो किसान पहले आवेदन करेगा, उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
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उन्होंने बताया कि जिले के लिए सरकार ने बागवानी विभाग को कुल 34 लाख रुपये का बजट आवंटित किया है। यदि किसी किसान के पास अपनी जमीन नहीं है, तो वह ठेके (लीज) पर जमीन लेकर भी इस योजना के अंतर्गत फल या सब्जी की खेती कर सकता है। किसान पॉलीहाउस स्थापित करना चाहता है, तो उसके लिए स्वयं की भूमि का मालिक होना आवश्यक है। किराये की जमीन पर पॉलीहाउस योजना के तहत सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
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जठलाना। अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में पहल की है। बागवानी विभाग की ओर से एससी किसानों के लिए एक विशेष योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत उन्हें 85 प्रतिशत तक की सरकारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
जिला बागवानी अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि यह योजना एससी किसानों को फल एवं सब्जी की आधुनिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत अगर कोई एससी किसान पॉलीहाउस या बांस से बना संरचना बनाकर खेती करना चाहता है, तो सरकार उसकी लागत का 85 प्रतिशत हिस्सा वहन करेगी।
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इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसानों को बागवानी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि योजना पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए जो किसान पहले आवेदन करेगा, उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
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उन्होंने बताया कि जिले के लिए सरकार ने बागवानी विभाग को कुल 34 लाख रुपये का बजट आवंटित किया है। यदि किसी किसान के पास अपनी जमीन नहीं है, तो वह ठेके (लीज) पर जमीन लेकर भी इस योजना के अंतर्गत फल या सब्जी की खेती कर सकता है। किसान पॉलीहाउस स्थापित करना चाहता है, तो उसके लिए स्वयं की भूमि का मालिक होना आवश्यक है। किराये की जमीन पर पॉलीहाउस योजना के तहत सब्सिडी नहीं दी जाएगी।