यमुनानगर। नगर निगम इंप्रुवमेंट ट्रस्ट की दुकान ट्रांसफर करवाने के नाम पर एक व्यक्ति ने नालागढ़ माजरा निवासी व्यक्ति ने 36.50 लाख रुपये लेकर हड़प लिए। लेकिन ट्रस्ट में यह राशि जमा नहीं करवाई और न ही दुकान को उनके नाम ट्रांसफर किया। नगर निगम द्वारा जब इस दुकान की राशि बूथ होल्डर द्वारा जमा नहीं करवाने पर जब्त करने की सूचना जारी की गई तो पीड़ित को उसके साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला। उसने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति पर धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्जकर जांच शुरू कर दी है।
नालागढ़ माजरा निवासी संजीव कुमार ने सेक्टर 17 पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पिता शाम लाल ने सात अगस्त 2013 को महमूदपुर निवासी पन्नी लाल के साथ इंप्रुवमेंट ट्रस्ट के शॉपिंग कॉपलेक्स क्लब में दुकान का 36.50 लाख रुपये में इकरारनामा किया था। इकरारनामा के समय उसके पिता ने आरोपी को छह लाख रुपये बतौर ब्याना आरोपी को दिए थे। जिसके बाद आरोपी के साथ इकरारनामा तय हुआ था कि आरोपी ट्रस्ट की सारी बकाया राशि ट्रस्ट में जमा करा देगा और 15 अक्तूबर 2013 तक दुकान उसके पिता के नाम ट्रांसफर करवा देगा। चार सितंबर 2013 उसके पिता ने आरोपी को 20.50 लाख रुपये नकद व 10 लाख रुपये का चेक दिया था। इसके बाद आरोपी उसके पिता से मिला तो उसने बताया कि उसने ब्याज समेत ट्रस्ट जगाधरी में सारी बकाया राशि जमा करवा दी। तब आरोपी ने उसके पिता को शपथ पत्र दिया कि वह समय रहते दुकान उसके पिता के नाम ट्रांसफर करवा देगा। लेकिन आरोपी ने उसके पिता के नाम दुकान ट्रांसफर नहीं करवाई। जब भी उसके पिता आरोपी को दुकान ट्रांसफर करने के लिए बोलता तो आरोपी हर बार उसे झूठा आश्वासन देकर टाल देता था। 30 जुलाई 2016 को उसके पिता शाम लाल का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद उसने आरोपी से दुकान को उनके नाम करवाने की बात कही। लेकिन आरोपी ने उसे कहा कि अभी ट्रस्ट ने ट्रांसफर बंद की हुई है। कुछ समय और लगेगा। कुछ दिन पहले उसने समाचारपत्र में नगर निगम ट्रस्ट सेल द्वारा जारी एक सूचना देखी। जिसमें ट्रस्ट ने 13 बूथों की राशि बूथ होल्डर द्वारा जमा नहीं करवाने पर जब्त करने बारे में सूचना दी थी। इसमें उन द्वारा ली गई दुकान का नंबर भी था। जब उसने नगर निगम जगाधरी में जाकर पूछताछ की तो उसे पता चला कि आरोपी पन्नी लाल ने उसके पिता द्वारा दी गई राशि ट्रस्ट सैल में जमा न करवाकर उनके साथ धोखाधड़ी की। इसके बाद इस संबंध में जब उसने आरोपी से बातचीत की तो आरोपी ने उससे गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। परेशान होकर उसने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में आरोपी पन्नी लाल के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्जकर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर 17 थाना प्रभारी रामफल का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगामी कार्रवाई करेंगे।
यमुनानगर। नगर निगम इंप्रुवमेंट ट्रस्ट की दुकान ट्रांसफर करवाने के नाम पर एक व्यक्ति ने नालागढ़ माजरा निवासी व्यक्ति ने 36.50 लाख रुपये लेकर हड़प लिए। लेकिन ट्रस्ट में यह राशि जमा नहीं करवाई और न ही दुकान को उनके नाम ट्रांसफर किया। नगर निगम द्वारा जब इस दुकान की राशि बूथ होल्डर द्वारा जमा नहीं करवाने पर जब्त करने की सूचना जारी की गई तो पीड़ित को उसके साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला। उसने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति पर धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्जकर जांच शुरू कर दी है।
नालागढ़ माजरा निवासी संजीव कुमार ने सेक्टर 17 पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पिता शाम लाल ने सात अगस्त 2013 को महमूदपुर निवासी पन्नी लाल के साथ इंप्रुवमेंट ट्रस्ट के शॉपिंग कॉपलेक्स क्लब में दुकान का 36.50 लाख रुपये में इकरारनामा किया था। इकरारनामा के समय उसके पिता ने आरोपी को छह लाख रुपये बतौर ब्याना आरोपी को दिए थे। जिसके बाद आरोपी के साथ इकरारनामा तय हुआ था कि आरोपी ट्रस्ट की सारी बकाया राशि ट्रस्ट में जमा करा देगा और 15 अक्तूबर 2013 तक दुकान उसके पिता के नाम ट्रांसफर करवा देगा। चार सितंबर 2013 उसके पिता ने आरोपी को 20.50 लाख रुपये नकद व 10 लाख रुपये का चेक दिया था। इसके बाद आरोपी उसके पिता से मिला तो उसने बताया कि उसने ब्याज समेत ट्रस्ट जगाधरी में सारी बकाया राशि जमा करवा दी। तब आरोपी ने उसके पिता को शपथ पत्र दिया कि वह समय रहते दुकान उसके पिता के नाम ट्रांसफर करवा देगा। लेकिन आरोपी ने उसके पिता के नाम दुकान ट्रांसफर नहीं करवाई। जब भी उसके पिता आरोपी को दुकान ट्रांसफर करने के लिए बोलता तो आरोपी हर बार उसे झूठा आश्वासन देकर टाल देता था। 30 जुलाई 2016 को उसके पिता शाम लाल का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद उसने आरोपी से दुकान को उनके नाम करवाने की बात कही। लेकिन आरोपी ने उसे कहा कि अभी ट्रस्ट ने ट्रांसफर बंद की हुई है। कुछ समय और लगेगा। कुछ दिन पहले उसने समाचारपत्र में नगर निगम ट्रस्ट सेल द्वारा जारी एक सूचना देखी। जिसमें ट्रस्ट ने 13 बूथों की राशि बूथ होल्डर द्वारा जमा नहीं करवाने पर जब्त करने बारे में सूचना दी थी। इसमें उन द्वारा ली गई दुकान का नंबर भी था। जब उसने नगर निगम जगाधरी में जाकर पूछताछ की तो उसे पता चला कि आरोपी पन्नी लाल ने उसके पिता द्वारा दी गई राशि ट्रस्ट सैल में जमा न करवाकर उनके साथ धोखाधड़ी की। इसके बाद इस संबंध में जब उसने आरोपी से बातचीत की तो आरोपी ने उससे गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। परेशान होकर उसने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में आरोपी पन्नी लाल के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्जकर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर 17 थाना प्रभारी रामफल का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगामी कार्रवाई करेंगे।