{"_id":"5bce1163bdec22696720d793","slug":"1540231489713-25-yamuna-nagar-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"बच्ची से दरिंदगी करने के दोषी को 13 साल की कैद, 25 हजार जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बच्ची से दरिंदगी करने के दोषी को 13 साल की कैद, 25 हजार जुर्माना
Updated Mon, 22 Oct 2018 11:35 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 13 साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। बीते वर्ष सात साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले दोषी को एडीजे पूनम सुनेजा की कोर्ट ने 13 साल की सख्त सजा सुनाई है। दोषी यूपी के कंसौली निवासी अंकित पर बच्ची की मां ने आरोप लगाया था कि उसने उसकी बेटी के गुप्त अंग में एक सिक्का और बजरी डाली थी। बच्ची की हालत बिगड़ने पर इसका पता चला था। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान है।
यह था मामला
21 मई 2017 को सदर यमुनानगर थाने में तीर्थ नगर क्षेत्र निवासी महिला ने शिकायत दी थी कि जहां पर वे रहते हैं, वहीं पर यूपी का ही अंकित किराये पर रहता है। वह उसकी बेटी को टॉफी देने के बहाने अपने कमरे में बुला लेता था। एक दिन उसकी बेटी की हालत बिगड़ गई। वे उसे अस्पताल में ले गए। वहां पर डॉक्टर ने चेक कर बताया कि उसके गुप्त अंग में इंफेक्शन हो गया है। डॉक्टर ने दवाई लगाने के लिए दी। जब वह अपनी बेटी को घर आकर दवाई लगाने लगी तो उसने देखा कि बेटी के गुप्त अंग में माचिस की तिली थी। उसने बच्ची से पूछा तो उसने बताया था कि अंकित ने उसके यहां पर तिली दी है। बच्ची को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। यहां पर जांच में यह बात सामने आई थी कि सिक्का और बजरी भी गुप्त अंग में डाली गई थी। तब पुलिस ने छह पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तबसे मामला कोर्ट में चल रहा था। अब कोर्ट ने मामले में सजा सुनाई।
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। बीते वर्ष सात साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले दोषी को एडीजे पूनम सुनेजा की कोर्ट ने 13 साल की सख्त सजा सुनाई है। दोषी यूपी के कंसौली निवासी अंकित पर बच्ची की मां ने आरोप लगाया था कि उसने उसकी बेटी के गुप्त अंग में एक सिक्का और बजरी डाली थी। बच्ची की हालत बिगड़ने पर इसका पता चला था। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान है।
यह था मामला
21 मई 2017 को सदर यमुनानगर थाने में तीर्थ नगर क्षेत्र निवासी महिला ने शिकायत दी थी कि जहां पर वे रहते हैं, वहीं पर यूपी का ही अंकित किराये पर रहता है। वह उसकी बेटी को टॉफी देने के बहाने अपने कमरे में बुला लेता था। एक दिन उसकी बेटी की हालत बिगड़ गई। वे उसे अस्पताल में ले गए। वहां पर डॉक्टर ने चेक कर बताया कि उसके गुप्त अंग में इंफेक्शन हो गया है। डॉक्टर ने दवाई लगाने के लिए दी। जब वह अपनी बेटी को घर आकर दवाई लगाने लगी तो उसने देखा कि बेटी के गुप्त अंग में माचिस की तिली थी। उसने बच्ची से पूछा तो उसने बताया था कि अंकित ने उसके यहां पर तिली दी है। बच्ची को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। यहां पर जांच में यह बात सामने आई थी कि सिक्का और बजरी भी गुप्त अंग में डाली गई थी। तब पुलिस ने छह पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तबसे मामला कोर्ट में चल रहा था। अब कोर्ट ने मामले में सजा सुनाई।
विज्ञापन