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दुकानों का बकाया किराया जमा न करवाने वालो की चल-अचल सम्पत्ति से होगी वसूली
Updated Mon, 05 Mar 2018 11:33 PM IST
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दुकानों का बकाया किराया जमा न करवाने वालो की चल-अचल सम्पत्ति से होगी वसूली
यमुनानगर। नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के आयुक्त गिरीश अरोड़ा ने बताया कि नगर निगम में आने वाली दुकानों का बकाया किराया न जमा करवाने के कारण 59 दुकानों को 20 फरवरी को सील कर दिया था। जिन 59 दुकानों को किराया जमा न करवाने के कारण सील किया गया था उनके मालिक 15 दिन के अन्दर-अन्दर दुकान का बकाया किराया नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के कोष में जमा करवा सकते हैं। 15 दिन के अंदर सील की गई दुकानों का बकाया किराया जमा नहीं करवाया तो नगर निगम द्वारा इन दुकानों का कब्जा प्राप्त कर जब्त सामान की बोली कर दी जाएगी तथा उक्त दुकानों के किरायेदारों से बकाया किराये की वसूली हेतू भूमि एवं राजस्व अधिनियम के तहत किरायेदारों की चल-अचल सम्पति से वसूली करने की कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई जाएगी। जिसके तमाम हर्जे-खर्चे के किरायेदार स्वयं जिम्मेवार होगें। इसके उपरांत इस संबंध में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी व उपरोक्त आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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यमुनानगर। नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के आयुक्त गिरीश अरोड़ा ने बताया कि नगर निगम में आने वाली दुकानों का बकाया किराया न जमा करवाने के कारण 59 दुकानों को 20 फरवरी को सील कर दिया था। जिन 59 दुकानों को किराया जमा न करवाने के कारण सील किया गया था उनके मालिक 15 दिन के अन्दर-अन्दर दुकान का बकाया किराया नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के कोष में जमा करवा सकते हैं। 15 दिन के अंदर सील की गई दुकानों का बकाया किराया जमा नहीं करवाया तो नगर निगम द्वारा इन दुकानों का कब्जा प्राप्त कर जब्त सामान की बोली कर दी जाएगी तथा उक्त दुकानों के किरायेदारों से बकाया किराये की वसूली हेतू भूमि एवं राजस्व अधिनियम के तहत किरायेदारों की चल-अचल सम्पति से वसूली करने की कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई जाएगी। जिसके तमाम हर्जे-खर्चे के किरायेदार स्वयं जिम्मेवार होगें। इसके उपरांत इस संबंध में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी व उपरोक्त आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।