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960 कैप्सूल और 1500 टेबलेट के साथ पकड़े व्यक्ति को 14 साल की कैद
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960 कैप्सूल और 1500 टेबलेट के साथ पकड़े व्यक्ति को 14 साल की कैद
- दोषी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना, न देने पर होगी छह माह की अतिरिक्त सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश निधि बंसल की अदालत ने नशे में इस्तेमाल होने वाले करीब ढाई हजार कैप्सूल और टेबलेट के साथ पकड़े गए पिरथी का माजरा निवासी जसपाल को 14 साल की कैद और डेढ़ लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। दो मई को अदालत ने जसपाल को दोषी करार दिया था। वीरवार को उसे सजा सुनाई।
सीआईए टू में तैनात एएसआई रवि प्रकाश ने शहर जगाधरी थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि वे टीम के साथ रक्षक विहार नाके पर चेकिंग कर रहे थी। गुलाब नगर चौक की तरफ से एक व्यक्ति बाइक पर आता दिखाई दिया। बाइक सवार ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी पृथ्वी का माजरा भंभौली निवासी जसपाल की तलाशी ली तो उसके पास से नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां मिली। जांच करने पर उसके पास से 960 कैप्सूल और 1500 टेबलेट मिली। इस शिकायत पर 19 सितंबर 2018 को आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया था।
बाक्स
चूरापोस्त के साथ पकड़े नाबालिग को तीन साल की सजा
यमुनानगर। चूरापोस्त के साथ पकड़े गए नाबालिग को जुवेनाइल कोर्ट ने तीन साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। नाबालिग व उसके साथी युवक को प्रतापनगर पुलिस ने एक जून 2019 को दो किलो 474 ग्राम चूरापोस्त के साथ काबू किया था।
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बता दें कि एक जून 2019 में प्रतापनगर पुलिस की टीम ने ताजेवाला के पास नेशनल हाइवे 73 पर नाकाबंदी की हुई थी। तभी पावंटा साहिब की तरफ से दो युवक बाइक पर आते दिखाई दिए। पीछे बैठे युवक ने एक गत्ते की पेटी पकड़ी हुई थी। पुलिस टीम को देखकर वे पीछे मुड़ने लगे और इसी दौरान वे नीचे गिर गए। टीम ने उन्हें काबू किया। इसमें नाबालिग लड़का उत्तराखंड का रहने वाला था और दूसरा अलीजान हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था। उनके पास से जो पेटी मिली उसमें दो किलो 474 ग्राम चूरापोस्त बरामद किया गया था। इस मामले में एक जून 2019 को प्रतापनगर थाना पुलिस ने दोनों पर केस दर्ज कर लिया था।
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- दोषी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना, न देने पर होगी छह माह की अतिरिक्त सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश निधि बंसल की अदालत ने नशे में इस्तेमाल होने वाले करीब ढाई हजार कैप्सूल और टेबलेट के साथ पकड़े गए पिरथी का माजरा निवासी जसपाल को 14 साल की कैद और डेढ़ लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। दो मई को अदालत ने जसपाल को दोषी करार दिया था। वीरवार को उसे सजा सुनाई।
सीआईए टू में तैनात एएसआई रवि प्रकाश ने शहर जगाधरी थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि वे टीम के साथ रक्षक विहार नाके पर चेकिंग कर रहे थी। गुलाब नगर चौक की तरफ से एक व्यक्ति बाइक पर आता दिखाई दिया। बाइक सवार ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी पृथ्वी का माजरा भंभौली निवासी जसपाल की तलाशी ली तो उसके पास से नशे में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां मिली। जांच करने पर उसके पास से 960 कैप्सूल और 1500 टेबलेट मिली। इस शिकायत पर 19 सितंबर 2018 को आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया था।
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चूरापोस्त के साथ पकड़े नाबालिग को तीन साल की सजा
यमुनानगर। चूरापोस्त के साथ पकड़े गए नाबालिग को जुवेनाइल कोर्ट ने तीन साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। नाबालिग व उसके साथी युवक को प्रतापनगर पुलिस ने एक जून 2019 को दो किलो 474 ग्राम चूरापोस्त के साथ काबू किया था।
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बता दें कि एक जून 2019 में प्रतापनगर पुलिस की टीम ने ताजेवाला के पास नेशनल हाइवे 73 पर नाकाबंदी की हुई थी। तभी पावंटा साहिब की तरफ से दो युवक बाइक पर आते दिखाई दिए। पीछे बैठे युवक ने एक गत्ते की पेटी पकड़ी हुई थी। पुलिस टीम को देखकर वे पीछे मुड़ने लगे और इसी दौरान वे नीचे गिर गए। टीम ने उन्हें काबू किया। इसमें नाबालिग लड़का उत्तराखंड का रहने वाला था और दूसरा अलीजान हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था। उनके पास से जो पेटी मिली उसमें दो किलो 474 ग्राम चूरापोस्त बरामद किया गया था। इस मामले में एक जून 2019 को प्रतापनगर थाना पुलिस ने दोनों पर केस दर्ज कर लिया था।