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Yamuna Nagar News: महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद
Sat, 22 Apr 2023 02:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Sat, 22 Apr 2023 02:41 AM IST
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जगाधरी। एडीजे जगदीप सिंह की कोर्ट ने मध्य प्रदेश के फुटेर चक गांव निवासी लीलाधर राजपूत को महिला से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सदर यमुनानगर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि छह अगस्त 2021 को उसका पति से झगड़ा हो गया था। वह अपने पति की शिकायत देने कलानौर पुलिस चौकी में गई थी। उस दौरान पुलिस ने उसके पति को फोन कर समझा दिया था। तब उसके पति ने कहा था कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगा। इस पर वह अपने घर पर पैदल आ रही थी। गांव के मोड़ पर पहुंची तो किसी ने उस पर कपड़ा डालकर सड़क किनारे खड़ी झाड़ियों में गिरा दिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी लीलाधर को गिरफ्तार किया था। संवाद