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गैंगरेप के तीन दोषियों को दस साल की कैद
जींद/ब्यूरो
Updated Mon, 28 Oct 2013 09:18 PM IST
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश कंचन माही की अदालत ने सोमवार को महिला का अपहरण कर बंधक बनाकर सामूहिक दुराचार करने के जुर्म में तीन लोगों को दस-दस वर्ष का कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार एक महिला ने नौ सितंबर 2011 को जुलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव गतौली निवासी राममेहर 12 जुलाई को उसे घर से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। पोंटा साहिब और गाजियाबाद में एक कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ दुराचार किया। उसी दौरान राममेहर के अलावा गांव गतौली निवासी सतपाल उर्फ पाला और गांव जैजैवंती निवासी सुरेंद्र ने भी उसके साथ दुराचार किया।
आठ सितंबर को पीड़िता किसी तरह राममेहर की चुंगल से निकल कर गांव पहुंची और घटना के बारे में परिजनों व पुलिस को अवगत कराया।
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर राममेहर, सतपाल उर्फ पाला और सुरेंद्र के खिलाफ अपहरण करने, बंधक बनाने, सामूहिक दुराचार करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर गिर तार कर लिया था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश कंचन माही की अदालत ने राममेहर, सतपाल उर्फ पाला और सुरेंद्र को दस-दस वर्ष का कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार एक महिला ने नौ सितंबर 2011 को जुलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव गतौली निवासी राममेहर 12 जुलाई को उसे घर से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। पोंटा साहिब और गाजियाबाद में एक कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ दुराचार किया। उसी दौरान राममेहर के अलावा गांव गतौली निवासी सतपाल उर्फ पाला और गांव जैजैवंती निवासी सुरेंद्र ने भी उसके साथ दुराचार किया।
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आठ सितंबर को पीड़िता किसी तरह राममेहर की चुंगल से निकल कर गांव पहुंची और घटना के बारे में परिजनों व पुलिस को अवगत कराया।
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर राममेहर, सतपाल उर्फ पाला और सुरेंद्र के खिलाफ अपहरण करने, बंधक बनाने, सामूहिक दुराचार करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर गिर तार कर लिया था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश कंचन माही की अदालत ने राममेहर, सतपाल उर्फ पाला और सुरेंद्र को दस-दस वर्ष का कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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