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Haryana: राज्य महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हुआ सख्त, लिए तीन बड़े फैसले

Wed, 22 Oct 2025 09:44 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 22 Oct 2025 09:44 PM IST
सार

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने तीन बड़े फैसले लिए हैं। इनमें राज्य के हर जिम में महिला ट्रेनर और विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान में रात में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लाने-ले जाने वाली कैब में महिला ड्राइवर अनिवार्य होगी।

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State Women Commission becomes strict regarding the safety of women
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया - फोटो : ANI

विस्तार

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने तीन बड़े फैसले लिए हैं। इनमें राज्य के हर जिम में महिला ट्रेनर और विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान में रात में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लाने-ले जाने वाली कैब में महिला ड्राइवर अनिवार्य होगी। इसके अलावा इच्छुक महिलाओं को कैब ड्राइविंग का प्रशिक्षण भी आयोग की तरफ से निशुल्क दिलाया जाएगा। आयोग ने साफ किया है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।

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हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने बताया कि राज्य के सभी जिम में अब कम से कम एक महिला प्रशिक्षक होना अनिवार्य होगा। आयोग के मुताबिक इससे महिलाओं की सुरक्षा, गोपनीयता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जिम में महिला प्रशिक्षक होने से महिलाएं सहज महसूस करेंगी और अपनी फिटनेस पर खुलकर ध्यान दे सकेंगी। कई बार जिम में महिलाओं के साथ अभद्रता या छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि महिला कर्मचारियों को लाने-ले जाने वाली कैब में महिला चालक होने से उन महिलाओं को राहत मिलेगी जो देर रात तक काम करती हैं। इससे सुरक्षा की भावना मजबूत होगी और महिलाएं निर्भय होकर अपने कार्यस्थल पर योगदान दे सकेंगी।

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महिलाओं के कैब चलाने से परिवहन क्षेत्र में बढ़ेगा प्रतिनिधित्व

आयोग ने तय किया है कि प्रदेश की इच्छुक महिलाओं को कैब ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और परिवहन क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। रात में सफर करने वाली महिलाओं के लिए यह कदम सुरक्षा कवच साबित होगा।

दिल्ली व केरल में भी ऐसे प्रयास

रेनू भाटिया ने बताया कि दिल्ली और केरल में महिलाओं को ऑटो और टैक्सी ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती रही है। इन्हीं अनुभवों से प्रेरणा लेते हुए हरियाणा महिला आयोग ने इस दिशा में ठोस कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि आयोग का यह फैसला साफ संदेश देता है कि अब महिलाओं की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा।आयोग सोमवार तक इन तीनों फैसलों पर लिखित आदेश जारी करेगा।
 
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