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Sonipat News: कर्मचारियों का प्रशिक्षण डीसीआरयूएसटी में 12 और 13 को
Mon, 09 Sep 2024 06:52 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Mon, 09 Sep 2024 06:52 PM IST
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सोनीपत। विधानसभा चुनाव को लेकर पीठासीन व सहायक पीठासीन अधिकारियों सहित मतदान प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए 12 व 13 सितंबर को दो चरणों में बुलाया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण मुरथल स्थित दीनबंधू छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीसीआरयूएसटी) के सभागार में दिया जाएगा। इस दौरान विधानसभा चुनाव में 5 अक्तूबर को होने वाले मतदान के दिन ड्यूटी पर तैनात पीओ व एपीओ को मतदान प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाले कार्यों से अवगत कराया जाएगा। संवाद
पंफलेट या पोस्टर पर प्रकाशक का नाम जरूरी
सोनीपत। चुनाव के दौरान प्रचार सामग्री का प्रकाशन करने के लिए पोस्टर, बैनर या पंफलेट पर प्रकाशक, प्रकाशन करवाने वाले का नाम व प्रतियों की संख्या अंकित होना जरूरी है। भारत निर्वाचन विभाग व हरियाणा निर्वाचन आयोग सहित जिला प्रशासन की ओर से चुनाव खर्च के विवरण पर पूरी निगरानी रखी जाएगी, इसलिए प्रिंटिंग प्रैस संचालक संबंधित अनुलग्नक (एनेक्सचर) फॉर्म भरकर स्पष्ट करेंगे कि प्रचार की सामग्री किस प्रैस से छपवाई गई। सामग्री को छपवाने वाला कौन है, कितनी प्रतियां छापी गई हैं। यह ब्योरा देना आवश्यक होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि प्रचार सामग्री के प्रकाशन से पूर्व भाषा, विषयवस्तु, आपत्तिजनक व अपमानजनक शब्द की जांच जरूर करें। अन्यथा शिकायत मिलने पर प्रकाशन व प्रकाशक दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण मुरथल स्थित दीनबंधू छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीसीआरयूएसटी) के सभागार में दिया जाएगा। इस दौरान विधानसभा चुनाव में 5 अक्तूबर को होने वाले मतदान के दिन ड्यूटी पर तैनात पीओ व एपीओ को मतदान प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाले कार्यों से अवगत कराया जाएगा। संवाद
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पंफलेट या पोस्टर पर प्रकाशक का नाम जरूरी
सोनीपत। चुनाव के दौरान प्रचार सामग्री का प्रकाशन करने के लिए पोस्टर, बैनर या पंफलेट पर प्रकाशक, प्रकाशन करवाने वाले का नाम व प्रतियों की संख्या अंकित होना जरूरी है। भारत निर्वाचन विभाग व हरियाणा निर्वाचन आयोग सहित जिला प्रशासन की ओर से चुनाव खर्च के विवरण पर पूरी निगरानी रखी जाएगी, इसलिए प्रिंटिंग प्रैस संचालक संबंधित अनुलग्नक (एनेक्सचर) फॉर्म भरकर स्पष्ट करेंगे कि प्रचार की सामग्री किस प्रैस से छपवाई गई। सामग्री को छपवाने वाला कौन है, कितनी प्रतियां छापी गई हैं। यह ब्योरा देना आवश्यक होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि प्रचार सामग्री के प्रकाशन से पूर्व भाषा, विषयवस्तु, आपत्तिजनक व अपमानजनक शब्द की जांच जरूर करें। अन्यथा शिकायत मिलने पर प्रकाशन व प्रकाशक दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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