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Sonipat News: हवाई फायर करने के दोषी पर अदालत ने लगाया दो हजार रुपये जुर्माना

Sun, 05 Jan 2025 12:28 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sun, 05 Jan 2025 12:28 AM IST
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The court imposed a fine of two thousand rupees on the person found guilty of firing in the air
खरखौदा। औद्योगिक मॉडल टाउनशिप खरखौदा में 21 अगस्त, 2024 की रात फाॅर्च्यूनर गाड़ी सवार युवक के हवाई फायर करने के मामले में अदालत ने दोषी पर दो हजार रुपये जुर्माना किया है। एसडीजेएम विक्रांत की अदालत में यह फैसला सुनाया है।
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रोहतक के राजेंद्र नगर निवासी कुलदीप ने सैदपुर चौकी पुलिस को शिकायत दी थी कि वह आईएमटी खरखौदा में सुरक्षा एजेंसी के पर्यवेक्षक हैं। उनकी तैनाती आईएमटी के गेट नंबर 21 पर है। रात को ड्यूटी करते हुए वह जब एरिया में राउंड पर थे तो सुरक्षा कर्मी सुशील कुमार ने बताया था कि सामने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी हुई है, जिसमें से तीन चार युवकों ने उतरकर तीन-चार हवाई फायर किए हैं। सुरक्षा कर्मी उन्हें यह बात बता ही रहा था कि युवक अपनी गाड़ी लेकर मौके से भाग गए थे। सैदपुर चौकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुंडल गांव निवासी विकास को गिरफ्तार करते हुए उससे लाइसेंसी हथियार भी बरामद कर लिया था। अदालत में विचाराधीन मामले की सुनवाई करते हुए एसडीजेएम विक्रांत की अदालत ने आरोपी विकास को जानबूझकर और लापरवाही से अपने लाइसेंसी हथियार को व्यवस्थित रखने में विफल रहने का दोषी पाया है, ऐसे में दोषी पर दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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