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Sonipat News: बाल मजदूरी करवाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो
Sat, 08 Jun 2024 10:58 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sat, 08 Jun 2024 10:58 PM IST
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सोनीपत लघु सचिवालय में अधिकारियों व एनजीओ के पदाधिकारियों संग बैठक करते हरियाणा बाल संरक्षण आयो
सोनीपत। हरियाणा बाल संरक्षण आयोग के सदस्य गणेश ने शनिवार काे लघु सचिवालय में बाल संरक्षण के लिए कार्य कर रही गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के पदाधिकारियों संग बैठक की।
उन्होंने श्रम आयुक्त से बाल मजदूरी के बारे में जानकारी लेते हुए उन्हें निर्देश दिए कि जिले में कहीं भी बाल मजदूरी नहीं होनी चाहिए। इसको रोकने के लिए सभी संबंधित अधिकारी ढाबों, औद्योगिक व अन्य मजदूरी से संबंधित क्षेत्रों में निरीक्षण करते रहें। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अगर कहीं भी कोई बच्चा मजदूरी करता दिखे तो इसकी जानकारी श्रम आयुक्त या जिला बाल सरंक्षण अधिकारी को दें।
हरियाणा बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ने निर्देश दिए कि जिला टास्क फोर्स (डीटीएफ) के माध्यम से प्रत्येक माह बैठक आयोजित करवाएं व चाइल्ड फ्रेंडली व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। डीटीएफ के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। बाल विवाह संबंधित केसों के लिए को निर्देश दिए कि वे बाल विवाह से संबंधित सभी केसों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के सामने पेश करें ताकि इनका निपटारा हो सके और संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जा सके।
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साथ ही उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी प्रवीण कुमारी को निर्देश दिए कि वह जिले में चल रहे सभी प्ले स्कूलों की सूची मुख्यालय को भेजें। बिना मान्यता के कोई प्ले स्कूल चला रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि एकल अभिभावक, बेसहारा व किसी बच्चे के माता-पिता को जानलेवा बीमारी होने के कारण आर्थिक सहायता की जरूरत है तो उनके प्रार्थना पत्र जिला बाल संरक्षण कार्यालय में पहुंचाएं। इस दौरान जिला बाल संरक्षण अधिकारी रितु गिल के अलावा बाल संरक्षण के लिए कार्य कर रहे एनजीओ के पदाधिकारी मौजूद रहे।
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उन्होंने श्रम आयुक्त से बाल मजदूरी के बारे में जानकारी लेते हुए उन्हें निर्देश दिए कि जिले में कहीं भी बाल मजदूरी नहीं होनी चाहिए। इसको रोकने के लिए सभी संबंधित अधिकारी ढाबों, औद्योगिक व अन्य मजदूरी से संबंधित क्षेत्रों में निरीक्षण करते रहें। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अगर कहीं भी कोई बच्चा मजदूरी करता दिखे तो इसकी जानकारी श्रम आयुक्त या जिला बाल सरंक्षण अधिकारी को दें।
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हरियाणा बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ने निर्देश दिए कि जिला टास्क फोर्स (डीटीएफ) के माध्यम से प्रत्येक माह बैठक आयोजित करवाएं व चाइल्ड फ्रेंडली व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। डीटीएफ के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। बाल विवाह संबंधित केसों के लिए को निर्देश दिए कि वे बाल विवाह से संबंधित सभी केसों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के सामने पेश करें ताकि इनका निपटारा हो सके और संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जा सके।
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साथ ही उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी प्रवीण कुमारी को निर्देश दिए कि वह जिले में चल रहे सभी प्ले स्कूलों की सूची मुख्यालय को भेजें। बिना मान्यता के कोई प्ले स्कूल चला रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि एकल अभिभावक, बेसहारा व किसी बच्चे के माता-पिता को जानलेवा बीमारी होने के कारण आर्थिक सहायता की जरूरत है तो उनके प्रार्थना पत्र जिला बाल संरक्षण कार्यालय में पहुंचाएं। इस दौरान जिला बाल संरक्षण अधिकारी रितु गिल के अलावा बाल संरक्षण के लिए कार्य कर रहे एनजीओ के पदाधिकारी मौजूद रहे।