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छेड़छाड़ के मामले को निपटाने के लिए नाबालिगों का कर रहे थे निकाह, रुकवाया

Wed, 08 Mar 2017 11:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो सोनीपत।
अमर उजाला ब्यूरो सोनीपत। Updated Wed, 08 Mar 2017 11:45 PM IST
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sonipat, merriage under 18 girl stop
नाबालिग का निकाह रुकवाने के लिए कार्रवाई करती जिला महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी। - फोटो : bureau
गांव नांगल कलां में छेड़छाड़ के मामले को निपटाने के लिए हुए समझौते के तहत दो नाबालिगों को निकाह कराया जा रहा था। इसकी सूचना पर जिला महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी कुंडली थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और निकाह रुकवा लिया। जिस लड़की का निकाह किया जा रहा था वह महज 17 वर्ष की थी और लड़का भी करीब 19 वर्ष का बताया गया है। लड़की का निकाह जिस युवक से किया जा रहा था उसके खिलाफ लड़की ने कुंडली थाना में पहले घर में घुसकर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था, जिसमें दोनों पक्षों का समझौता इसी बात पर हुआ था उनका निकाह कर दिया जाएगा।
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पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सूचना मिली कि गांव नांगल कलां में नाबालिग का निकाह करवाया जा रहा है। जिस पर कुंडली थाना व जिला महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी भानू गौड़ को मामले से अवगत कराया गया। इस पर वह अपनी टीम और कुंडली पुलिस के साथ गांव में पहुंच गई। पुलिस ने जाकर लड़की के परिजनों से उसकी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र देने को कहा। परिजनों ने जो प्रमाण पत्र पेश किया, उसके आधार पर लड़की की आयु 17 वर्ष मिली। जिस पर भानू गौड़ ने निकाह रोकने को कहा। इसी बीच पता लगा कि लड़की जिस लड़के से निकाह करने जा रही है उसके खिलाफ पहले घर में घुसकर छेड़छाड़ का मामला दर्ज करा रखा है। इसके चलते ही उनका निकाह किया जा रहा है। पता लगा कि दोनों पक्षों में मामले में समझौता इसी बात पर किया था कि उनका निकाह कर दिया जाएगा। अब परिजनों ने कहा कि वह बालिग होने के बाद ही दोनों का निकाह करेंगे, जिसके बाद टीम लौट गई।
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पुलिस को देखकर मच गया था हड़कंप
निकाह होने से पहले ही पुलिस व जिला महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी की टीम को देखकर वहां हड़कंप मच गया। परिवार की तरफ से निकाह को लेकर सभी तैयारी कर ली गई थी। युवक यूपी के जिला मेरठ के गांव सरदना से बारात लेकर गांव नांगल कलां आ चुका था। हालांकि इससे पहले की वह निकाह करते टीम ने पहुंचकर उन्हें निकाह करने से रोक दिया। साथ ही बालिग होने तक निकाह न करने के लिए लिखित में लिया।
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नाबालिग का निकाह किए जाने की सूचना मिली थी। मेरी टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रुकवा दिया है। मामले में दोनों पक्ष छेड़छाड़ के मामले में समझौते के तहत दोनों का निकाह करवा रहे थे। नाबालिग की शादी या निकाह कराना कानूनन जुर्म है। साथ ही इससे नाबालिग लड़के व लड़की के भविष्य पर भी असर पड़ता है। नाबालिग की शादी किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए।
-भानू गौड़, जिला महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी।
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