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छात्रा से दुष्कर्म में 10 साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
Updated Fri, 28 Nov 2014 12:37 AM IST
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नौवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु संजीव टिंजन की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
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दोषी पर जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न भरने की सूरत में अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी। मामला लगभग 1 वर्ष पुराना है।
16 अगस्त 2013 को सोनीपत शहर निवासी एक व्यक्ति ने थाना शहर में दी शिकायत में बताया कि उसकी बेटी शहर के एक निजी कन्या स्कूल में नौवीं कक्षा की छात्रा है।
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13 अगस्त, 2013 को उसकी बेटी घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। इसी दौरान जब वह पत्थर वाली गली से गुजर रही थी तो आर्य नगर निवासी अजय उर्फ मोनू और उसका साथी प्रदीप मोटरसाइकिल लेकर आए और उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर साथ ले गए थे।
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आरोप है कि उसकी लड़की को औद्योगिक क्षेत्र में बने कमरे में ले जाया गया, यहां पर अजय उर्फ मोनू ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया।
आरोपियों ने लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी थी और इसके बाद घर के पास छोड़कर फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि पीड़िता ने शुरुआत में डर के मारे उन्हें कुछ नहीं बताया। बाद में 16 अगस्त को उसकी लड़की ने दुष्कर्म की वारदात के बारे में बताया।
इसके बाद ही मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने 17 अगस्त, 2013 को आरोपी अजय उर्फ मोनू को काबू कर लिया था।
इस मामले में बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश आशु संजीव टिंजन की अदालत ने आरोपी अजय को दोषी करार दिया। अजय को 10 साल कैद की सजा के अलावा 12 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।