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Sonipat News: एसआईआर कराने के गैर सांविधानिक तरीके के खिलाफ दिया धरना

Thu, 11 Dec 2025 02:15 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Thu, 11 Dec 2025 02:15 AM IST
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Protest against the unconstitutional method of conducting SIR
फोटो 02: सोनीपत लघु सचिवालय में तहसीलदार कीर्ति को ज्ञापन सौंपते सीपीडीआरएस की जिला कमेटी के सद
सोनीपत। सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट एंड सेक्युलरिज्म (सीपीडीआरएस) जिला कमेटी की ओर से बुधवार को अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर लघु सचिवालय पर धरना दिया गया। यह धरना ऑल इंडिया कमेटी के आह्वान पर केंद्र सरकार की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने के गैर सांविधानिक तरीके के खिलाफ दिया गया और तहसीलदार कीर्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा।
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जिला सचिव अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से गैर सांविधानिक तरीके अपना कर यह एसआईआर करवा रही है। लोगों का वोट डालने का अधिकार छीन रही है। बिहार में कराए गए एसआईआर से जो सरकारी प्रचार था। ज्ञापन के जरिए मांग की गई कि हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को तुरंत वापस लिया जाए।
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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950- 51 और स्थापित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए एक पारदर्शी नागरिक-अनुकूल वार्षिक संशोधन किया जाए। पीछे हुई एसआईआर से संबंधित सभी आंकड़े, राष्ट्रीयता के आधार पर हटाए जाने सहित को प्रकाशित किया जाए। इस दौरान संयोजक ईश्वर सिंह राठी संयोजक, रुस्तम अली, कपिल देव, ब्रह्मसिंह दहिया, श्रद्धानंद सोलंकी आदि मौजूद रहे।
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राष्ट्रीय लोक अदालत 13 को लगेगी, लंबित केसों का कराया जाएगा निपटान















संवाद न्यूज एजेंसी















सोनीपत। लंबित केसों के त्वरित निपटान के उद्देश्य से सोनीपत व जिला के उपमंडल गोहाना, गन्नौर व खरखौदा में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगजीत सिंह के नेतृत्व, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं प्राधिकरण के सचिव प्रचेता सिंह की देखरेख में सभी जगह न्यायिक परिसर में किया जाएगा।















मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रचेता सिंह ने बताया कि लोक अदालत के दौरान आपसी सहमति से लंबित केसों का निपटारा किया जाएगा। न्यायालय में लंबित फौजदारी समाधेय, चेक बाउंस केस (धारा 138 एक्ट के मामले), अन्य दीवानी मामले, यातायात चालान, मोटर व्हीकल दुर्घटनाग्रस्त मामलों, वैवाहिक विवाद मामले सहित अन्य विभिन्न वर्गों के मामलों का निपटारा किया जाएगा।
















कोई भी परिवादी अपने लंबित केसों का न्यायालय में पहुंचकर आपसी रजामंदी से लोक अदालत के माध्यम से निपटारा करवा सकता है। लोक अदालत के लिए न्यायालय की ओर से विभिन्न वर्ग के केसों का चयन किया जा रहा है, जिनमें आपसी रजामंदी से निपटारे की संभावना है। लोक अदालत संबंधी अधिक जानकारी व किसी भी अन्य सहायता के लिए जिला एडीआर सेंटर, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर या प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 0130-2220057, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।
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