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Sonipat News: निजी स्कूलों को प्रवेश कक्षा की 25 फीसदी सीट रखनी होगी रिजर्व
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सोनीपत। नए शैक्षणिक सत्र की आज से शुरुआत हो जाएगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के तहत सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को प्रवेश कक्षा में 25 फीसदी सीट रिजर्व रखने को कहा है। मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने आदेश की अनुपालना के लिए सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
आरटीई-2009 के तहत पांच श्रेणियों में शामिल विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में भी मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है। निजी स्कूल में प्रवेश कक्षा में 25 फीसदी सीट रिजर्व रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें बीपीएल श्रेणी के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के साथ-साथ अनाथ विद्यार्थी, विशिष्ठ आवश्यकता वाले विद्यार्थी, युद्ध वीरांगना आश्रित विद्यार्थी व एचआईवी संक्रमित विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा। मंगलवार का दिन निजी स्कूलों को अपनी रिजर्व सीटों का ब्योरा दर्ज करवाने का अंतिम दिन है।
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आरटीई-2009 के तहत पांच श्रेणियों में शामिल विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में भी मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है। निजी स्कूल में प्रवेश कक्षा में 25 फीसदी सीट रिजर्व रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें बीपीएल श्रेणी के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के साथ-साथ अनाथ विद्यार्थी, विशिष्ठ आवश्यकता वाले विद्यार्थी, युद्ध वीरांगना आश्रित विद्यार्थी व एचआईवी संक्रमित विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा। मंगलवार का दिन निजी स्कूलों को अपनी रिजर्व सीटों का ब्योरा दर्ज करवाने का अंतिम दिन है।
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