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गड़बड़झाला : एक ही होलोग्राम की 568 बोतल शराब मिली

Tue, 12 Mar 2024 10:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Tue, 12 Mar 2024 10:13 AM IST
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Mishap: 568 bottles of liquor found with same hologram
खरखौदा। आबकारी विभाग की तरफ से सैदपुर चौकी पुलिस को शिकायत देकर फिरोजपुर बांगर स्थित शराब ठेके व सोहटी गांव स्थित शराब के उप ठेका संचालक के खिलाफ आबकारी अधिनियम व धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। दो अलग-अलग मामलों में एक मामला एक ही नंबर के होलोग्राम का ठेके पर मिली 568 शराब की बोतलों पर मिलने से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा मामला मुख्यमंत्री उड़नदस्ता के छापा डालने के दौरान गोदाम के अंदर मिली अवैध रूप से लाई गई शराब की 220 पेटियों से जुड़ा है। सैदपुर पुलिस ने चौकी ने मुकदमे दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
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पहले मामले में 26 फरवरी को एईटीओ सुलक्षणा के नेतृत्व में आबकारी विभाग की टीम ने फिरोजपुर बांगर स्थित एक शराब के ठेके पर छापा डाला था। टीम ने पाया था कि शराब ठेके के अंदर जो शराब की बोतलें रखी हुई हैं, उन पर लगे होलोग्राम पर एक ही नंबर अंकित है। टीम इस बात को देखकर हैरान रह गई थी कि जिन शराब की बोतलों पर होलोग्राम एक ही नंबर का है उनके ब्रांड अलग-अलग हैं। टीम ने जब जांच को आगे बढ़ाया तो पाया था कि विभिन्न ब्रांड की 568 बोतलों पर एक ही नंबर का होलोग्राम लगा हुआ है। जिसकी रिपोर्ट तैयार कर टीम की तरफ से आगामी कार्रवाई के लिए कलेक्टर आबकारी सह-संयुक्त उत्पाद एवं कराधान आयुक्त को भेजा गया था। ऐसे में अब आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा की ओर से मामले में शराब ठेका संचालक के खिलाफ आबकारी अधिनियम, धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के आदेश हुए है। दूसरे मामले में मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम ने पिछले सप्ताह गांव सोहटी में शराब के उप ठेके पर छापा डाला था। जहां पर टीम को जांच में 220 पेटी देशी शराब बरामद हुई थी जो हरियाणा में बेची जानी प्रतिबंधित थी और उसे गोवा में ही बेचा जा सकता था। जांच में यह भी सामने आया था कि उक्त शराब पर डिस्टलरी का नाम भी शामिल नहीं था। ऐसे में दोनों ही मामलों में शराब ठेका मालिक अजय के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एईटीओ सुलक्षणा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है।
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