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किशोर से कुकर्म की कोशिश करने के दोषी को पांच साल की कैद

Fri, 29 Apr 2022 11:24 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 29 Apr 2022 11:24 PM IST
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Man sentenced to five years for trying to misbehave with juvenile
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोर के साथ कुकर्म की कोशिश करने के दोषी को पांच साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 25 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं।
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राई थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 4 अगस्त, 2020 को राई थाना पुलिस को बताया था कि उसका सबसे छोटा बेटा 15 साल का है। उसका बेटा अपने दोस्त गांव के ही दिवाश के साथ 3 अगस्त, 2020 की शाम को उसकी बाइक पर बैठकर सर्विस स्टेशन से मजदूरी के पैसे लेने गया था। दिवाश ने उसके बेटे को सर्विस स्टेशन के बजाय खेतों की तरफ ले गया और उसके साथ कुकर्म करने की कोशिश की। इस पर उसके बेटे ने शोर मचा दिया। जिस पर आसपास के खेतों से किसानों मौके पहुंचकर आरोपी के चंदुल से बेटे को छुड़ाया था। उसके बेटे ने घर आकर उन्हें मामले के बारे में बताया था। जिस पर पुलिस ने 4 अगस्त, 2020 को आरोपी युवक के खिलाफ कुकर्म की कोशिश व 4 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी रवींद्र सिंह की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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मामले में एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दिवाश को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को सुनवाई करते हुए 4 व 18 पॉक्सो एक्ट में पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना तथा 377/511 में भी पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 25 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। दोनों सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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