फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Life imprisonment to the person guilty of killing truck driver and owner

Sonipat News: ट्रक चालक व मालिक की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

Sat, 23 Dec 2023 12:58 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 23 Dec 2023 12:58 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to the person guilty of killing truck driver and owner
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर ने ट्रक चालक व मालिक की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन


झज्जर के गांव बराही निवासी नितिन ने 30 अगस्त, 2020 को खरखौदा थाना पुलिस को बताया था कि उनके पिता राजेश (51) ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। उन्होंने खरखौदा के सोनीपत मार्ग पर खेतों में प्लाॅट किराए पर ले रखा है। जिसमें तीन कमरे बने हुए हैं। उनके पिता राजेश अपना ट्रक प्लाॅट में खड़ा करते हैं। उनके पिता ट्रक चालक बिहार के जिला सिवान के गांव पट्टी लक्ष्मीपुर निवासी प्रकाश तिवारी के साथ रहते थे। 29 अगस्त, 2020 की रात को दोनों प्लाट में थे। रात को राॅड से हमला कर प्रकाश तिवारी की हत्या कर दी गई थी और उनके पिता राजेश को घायल कर दिया गया था। उनके पिता को पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया था। बाद में उनको बहादुरगढ़ के अस्पताल में ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। नितिन ने बताया था कि उनके ट्रक से बिहार निवासी रजनीश, मनीष और शकी को शराब भेजी जाती थी। कुछ दिन पहले शराब का ट्रक भेजा गया था। उसके बदले में रजनीश को 16 लाख रुपये उनके पिता को देने थे। रजनीश ने अपने रिश्तेदारी में भाई बिहार के समस्तीपुर के गांव रामपुर बराही निवासी दीपेश को उनके पिता के पास भेज दिया था कि जब तक 16 लाख रुपये नहीं मिलते हैं, यह उनके पास रहेगा। जब रुपये दे देंगे, इसको वापस बुला लेंगे। रात को दीपेश उनके पिता के पास था। नितिन ने पैसों के लेनदेन में हत्या का शक जताया था। वह उनकी बाइक व अन्य सामान लेकर भाग गया था। मामले में तत्कालीन एसआई देवेंद्र सिंह की टीम ने आरोपी दीपेश को गिरफ्तार कर लिया था। उससे वारदात में प्रयुक्त राॅड बरामद कर ली। पुलिस के अनुसार आरोपी दीपेश ने बताया था कि शराब का जो ट्रक भेजा था वह बीच रास्ते में पकड़ा गया था। राजेश उनसे शराब के 16 लाख रुपये की मांग कर रहा था। जिस पर उसने रात को दोनों पर रॉड से हमला कर दिया था और भाग गया था। आरोपी को पुलिस ने अदालत में पेश कर दिया था।
विज्ञापन


मामले में सुनवाई के बाद अब एएसजे अजय पराशर ने आरोपी दीपेश को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को हत्या के मामले में उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed