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Sonipat News: होली पर कहासुनी की रंजिश में युवक की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

Fri, 22 Nov 2024 04:43 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 22 Nov 2024 04:43 AM IST
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Life imprisonment to the person guilty of killing a young man due to dispute on Holi
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने गांव मोई हुड्डा में होली के दिन हुई कहासुनी में युवक की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को दोषी माना है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
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गांव मोई हुड्डा निवासी राकेश ने सदर थाना गोहाना पुलिस को 19 मार्च, 2022 को बताया था कि 18 मार्च, 2022 को होली के दिन शाम करीब चार बजे उसके भाई अशोक (35) की गांव के ही संदीप व चार अन्य के साथ कहासुनी हुई थी। इस दौरान बीच-बचाव होने के बाद सभी अपने घर चले गए थे। इसके बाद वह व उनके भाई अशोक बाइक लेकर खेत में चले गए थे। शाम करीब छह बजे जब वह वापस घर के पास पहुंचे तो गली में पांचों आरोपी उनके भाई नरेश को लाठी-डंडों से पीट रहे थे। इस पर वह नरेश को छुड़वाने लगे थे तो पांचों ने उन पर भी हमला बोल दिया था। इस दौरान संदीप ने पिस्तौल निकालकर उनके भाई अशोक को सिर में गोली मार दी थी। इसके बाद हमलावर भाग गए थे। वह अपनी बाइक छोड़कर भागे थे। वह अशोक को लेकर रोहतक पीजीआईएमएस पहुंचे थे, वहां उनके भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को नामजद किया था। तत्कालीन थाना प्रभारी कर्मजीत सिंह की टीम ने मामले में संदीप व अन्य को गिरफ्तार किया था। अब मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र सिंह ने संदीप को दोषी करार दिया है। अन्य को बरी कर दिया गया। मामले में वीरवार को अदालत ने संदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर नौ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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