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Sonipat News: विद्यालयों में बच्चों से संबंधित सुरक्षा समितियों का गठन करने के निर्देश

Fri, 17 Oct 2025 02:45 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 17 Oct 2025 02:45 AM IST
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Instructions for the formation of child safety committees in schools
फोटो 26- सोनीपत के गोहाना में किशोर न्याय अधिनियम एवं पोक्सो अधिनियम पर आयोजित कार्यशाला में मौ - फोटो : samvad
गोहाना। खंड के सभी राजकीय व निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए किशोर न्याय (बाल संरक्षण) अधिनियम एवं पॉक्सो अधिनियम पर निजी स्कूल के ऑडिटोरियम में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में करीब 120 विद्यालय प्रमुख शामिल हुए। कार्यशाला का उद्देश्य सभी शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों के लिए सुरक्षित, बालहितैषी, निडर वातावरण सुनिश्चित करना रहा।
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जिला बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. राजसिंह सांगवान ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से किशोर न्याय अधिनियम एवं पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर जानकारी दी। साथ ही विद्यालयों की भूमिका, बालहितैषी विद्यालय की अवधारणा, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनी व प्रशासनिक उपायों पर प्रकाश डाला।
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उन्होंने बताया कि गोहाना के सभी विद्यालय अब बालमैत्री होंगे। जिला बाल संरक्षण इकाई से आउटरीच वर्कर (ओआरडब्ल्यू) बबीता ने विद्यालयों में पॉक्सो समिति एवं बाल संरक्षण समिति के गठन की प्रक्रिया, संरचना, उनकी जिम्मेदारियों के विषय पर जानकारी दी।
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खंड शिक्षा अधिकारी राजेंद्र सांगवान ने पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य रिपोर्टिंग के प्रावधानों के बारे में बताया। कार्यशाला में गौरव कपूर, सरिता, विकास, गोहाना बीआरपी शीला मौजूद रही।
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