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टुंडा के खिलाफ गवाही देने नहीं पहुंचा कोई, टली सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो सोनीपत।
Updated Mon, 06 Mar 2017 11:44 PM IST
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आतंकी अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ सोमवार को होने वाली सुनवाई के लिए कोई गवाह नहीं पहुंच सका। इसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी कराई जानी थी। टुंडा वर्ष 1996 में सोनीपत में हुए सीरियल बम ब्लास्ट का आरोपी है। टुंडा के खिलाफ सोनीपत में दो बम ब्लास्ट करने का आरोप हैं। टुंडा के खिलाफ अब तक 39 गवाही हो चुकी हैं, जबकि उसके खिलाफ कुल 55 गवाही होनी हैं।
अब्दुल करीम टुंडा पर सोनीपत में 28 दिसंबर, 1996 को बम ब्लास्ट करने का आरोप है। 28 दिसंबर 1996 की शाम पहला धमाका बस स्टैंड के पास स्थित तराना सिनेमा के निकट व दूसरा धमाका गीता भवन चौक स्थित गुलशन मिष्ठान भंडार के पास हुआ था। धमाके में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस संबंध में इंदिरा कॉलोनी निवासी सज्जन सिंह के बयान पर मामला दर्ज किया था।
इसी मामले में सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील गर्ग की अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग से टुंडा की पेशी हुई। टुंडा के अधिवक्ता आशीष वत्स ने बताया कि इस मामले में अब तक 39 गवाही हो चुके हैं। एक गवाह की मौत हो गई। सोमवार को दो गवाहों को गवाही देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनमें से एक भी नहीं पहुंच सका, जिसके चलते सुनवाई नहीं हो पाई। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी।
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अब्दुल करीम टुंडा पर सोनीपत में 28 दिसंबर, 1996 को बम ब्लास्ट करने का आरोप है। 28 दिसंबर 1996 की शाम पहला धमाका बस स्टैंड के पास स्थित तराना सिनेमा के निकट व दूसरा धमाका गीता भवन चौक स्थित गुलशन मिष्ठान भंडार के पास हुआ था। धमाके में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस संबंध में इंदिरा कॉलोनी निवासी सज्जन सिंह के बयान पर मामला दर्ज किया था।
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इसी मामले में सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील गर्ग की अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग से टुंडा की पेशी हुई। टुंडा के अधिवक्ता आशीष वत्स ने बताया कि इस मामले में अब तक 39 गवाही हो चुके हैं। एक गवाह की मौत हो गई। सोमवार को दो गवाहों को गवाही देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनमें से एक भी नहीं पहुंच सका, जिसके चलते सुनवाई नहीं हो पाई। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी।
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