{"_id":"58c2f2c94f1c1b8322dc619e","slug":"sonipat-camera-sale","type":"story","status":"publish","title_hn":"किराए का कैमरा बेचने वाले पर अदालत ने लगाया 10 हजार जुर्माना","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
किराए का कैमरा बेचने वाले पर अदालत ने लगाया 10 हजार जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो खरखौदा।
Updated Sat, 11 Mar 2017 12:09 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
फोटोग्राफर की दुकान से किराए पर कैमरा लेकर उसे किसी और से बेचने के मामले का निपटारा करते हुए उपमंडल न्यायालय की न्यायाधीश डॉ. कविता कंबोज ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
शहर के मेन मार्ग स्थित दहिया फोटो वीडियो शॉप संचालक देवेंद्र दहिया ने पुलिस को शिकायत दी थी कि दिसंबर 2015 में रोहतक के कंसाला निवासी चेतन ने उसका फिल्म बनाने वाला वीडियो कैमरा किराए पर लिया था। किराए के रूप में एक हजार रुपये प्रतिमाह की डील हुई थी, लेकिन चेतन ने उसका कैमरा वापस नहीं दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने कैमरा उसी दौरान एक अन्य व्यक्ति को एक लाख रुपये में बेच दिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 83 हजार रुपये की राशि नकद बरामद भी की थी व बाकी राशि आरोपी ने खर्च कर दी थी। यह मामला खरखौदा न्यायालय में चल रहा था। खरखौदा न्यायालय की न्यायाधीश डॉ. कविता कंबोज ने आरोपी चेतन को दोषी करार देते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
शहर के मेन मार्ग स्थित दहिया फोटो वीडियो शॉप संचालक देवेंद्र दहिया ने पुलिस को शिकायत दी थी कि दिसंबर 2015 में रोहतक के कंसाला निवासी चेतन ने उसका फिल्म बनाने वाला वीडियो कैमरा किराए पर लिया था। किराए के रूप में एक हजार रुपये प्रतिमाह की डील हुई थी, लेकिन चेतन ने उसका कैमरा वापस नहीं दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने कैमरा उसी दौरान एक अन्य व्यक्ति को एक लाख रुपये में बेच दिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 83 हजार रुपये की राशि नकद बरामद भी की थी व बाकी राशि आरोपी ने खर्च कर दी थी। यह मामला खरखौदा न्यायालय में चल रहा था। खरखौदा न्यायालय की न्यायाधीश डॉ. कविता कंबोज ने आरोपी चेतन को दोषी करार देते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया है।
विज्ञापन