{"_id":"63cfe4c69ff4f1654912d118","slug":"seven-years-in-jail-for-molesting-a-10-year-old-girl-in-sonipat-2023-01-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sonipat: 10 साल की बच्ची से की थी अश्लीलता, 7 साल की कैद, फोन में गेम खिलाने के बहाने कमरे में ले गया था दोषी","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}
Sonipat: 10 साल की बच्ची से की थी अश्लीलता, 7 साल की कैद, फोन में गेम खिलाने के बहाने कमरे में ले गया था दोषी
Tue, 24 Jan 2023 07:31 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 24 Jan 2023 07:31 PM IST
सार
दोषी गली में खेल रही बच्ची को मोबाइल में गेम खिलाने के बहाने अपने कमरे में ले गया था। अश्लीलता करने पर आरोपी को बच्ची दांत से काटकर भाग आई थी। बच्ची की मां ने 10 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने 10 साल की बच्ची से छेड़खानी व अश्लीलता करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को सात साल कैद व 70 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
मुरथल थाना क्षेत्र की महिला ने 9 अगस्त, 2020 को मुरथल थाना पुलिस को बताया था कि उनकी 10 वर्षीय बेटी शाम को गली में खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला मूलरूप से बिहार के जिला भोजपुर के गांव बैरथ का रितेश उनकी बेटी को मोबाइल में गेम खिलाने के बहाने अपने कमरे में ले गया था।
आरोपी ने वहां उसकी बेटी को गेम खिलाने के बहाने उससे छेड़खानी की थी और अश्लील हरकत करने लगा था। जिस पर उनकी बच्ची आरोपी को दांत से काटकर उससे बचकर भाग आई थी। बच्ची के बताने पर पुलिस को अवगत कराया था।
विज्ञापन
पुलिस ने मामले में 10 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने मंगलवार को मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 पॉक्सो एक्ट में सात साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा भादंसं की धारा 354 में पांच साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
मुरथल थाना क्षेत्र की महिला ने 9 अगस्त, 2020 को मुरथल थाना पुलिस को बताया था कि उनकी 10 वर्षीय बेटी शाम को गली में खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला मूलरूप से बिहार के जिला भोजपुर के गांव बैरथ का रितेश उनकी बेटी को मोबाइल में गेम खिलाने के बहाने अपने कमरे में ले गया था।
विज्ञापन
आरोपी ने वहां उसकी बेटी को गेम खिलाने के बहाने उससे छेड़खानी की थी और अश्लील हरकत करने लगा था। जिस पर उनकी बच्ची आरोपी को दांत से काटकर उससे बचकर भाग आई थी। बच्ची के बताने पर पुलिस को अवगत कराया था।
विज्ञापन
पुलिस ने मामले में 10 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने मंगलवार को मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 पॉक्सो एक्ट में सात साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा भादंसं की धारा 354 में पांच साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।