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Sonipat: छिछड़ाना में सरपंच प्रत्याशी की हत्या के मुख्य आरोपी पर 25 हजार का इनाम घोषित
Fri, 16 Dec 2022 08:26 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Fri, 16 Dec 2022 08:26 PM IST
सार
गांव छिछड़ाना में चुनावी रंजिश में 10 नवंबर की रात को सरपंच प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या की थी। पिछड़ा वर्ग के दलबीर सामान्य श्रेणी के गांव से सरपंच का चुनाव लड़ रहे थे। मुख्य आरोपी सागर उर्फ भोलू की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया गया है।
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पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हरियाणा के सोनीपत के गांव छिछड़ाना में चुनावी रंजिश के चलते सरपंच प्रत्याशी की गोलियां मारकर हत्या करने व बेटे को घायल करने के मामले में मुख्य आरोपी सागर उर्फ भोलू की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।
सरपंच के बेटे ने चुनावी समीकरण पर चर्चा करने के बहाने बुलाने के बाद वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया था। मामले में अब एडीजीपी क्राइम की तरफ से मुख्य आरोपी का सुराग देने पर इनाम घोषित किया गया है।
गांव छिछड़ाना में सरपंच का वार्ड सामान्य श्रेणी में था। यहां से सामान्य श्रेणी के राजेश, प्रवीन व रविंद्र और पिछड़ा वर्ग से दलबीर सरपंच का चुनाव लड़ रहे थे। दलबीर के बेटे राहुल ने पुलिस को बताया था कि 10 नवंबर को साढ़े आठ बजे उनके पिता के पास गांव के तस्वीर का फोन आया था और उसने कहा था कि पूर्व सरपंच संदीप ने चुनावी समीकरण पर चर्चा के लिए बुलाया है।
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दलबीर अपने बेटे के साथ स्कूटी पर तस्वीर की बैठक में पहुंचा था। वहां पर अशोक, अमित, आदित्य और तस्वीर शराब पीते हुए मिले थे। वहां से जाने लगे थे तो उसी समय हथियार लेकर भोलू, अमित, वीरेंद्र समेत 10-15 लोग पहुंचे थे और गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी।
दलबीर गोली लगने के बाद मौके पर गिर गया था, जबकि राहुल दो गोली लगने से घायल हो गया था। दलबीर को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया था। मामले में पुलिस ने राहुल के बयान पर तस्वीर, अशोक, अमित, आदित्य, संदीप, राजू ठेकेदार, भोलू, अमित, पप्पू, प्रदीप, मंजीत, राकेश, मीता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। मामले में जांच के दौरान सामने आया कि सागर उर्फ भोलू मुख्य आरोपी है। अब एडीजीपी क्राइम ने मामले में आरोपी भोलू उर्फ सागर की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।
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सरपंच के बेटे ने चुनावी समीकरण पर चर्चा करने के बहाने बुलाने के बाद वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया था। मामले में अब एडीजीपी क्राइम की तरफ से मुख्य आरोपी का सुराग देने पर इनाम घोषित किया गया है।
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गांव छिछड़ाना में सरपंच का वार्ड सामान्य श्रेणी में था। यहां से सामान्य श्रेणी के राजेश, प्रवीन व रविंद्र और पिछड़ा वर्ग से दलबीर सरपंच का चुनाव लड़ रहे थे। दलबीर के बेटे राहुल ने पुलिस को बताया था कि 10 नवंबर को साढ़े आठ बजे उनके पिता के पास गांव के तस्वीर का फोन आया था और उसने कहा था कि पूर्व सरपंच संदीप ने चुनावी समीकरण पर चर्चा के लिए बुलाया है।
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दलबीर अपने बेटे के साथ स्कूटी पर तस्वीर की बैठक में पहुंचा था। वहां पर अशोक, अमित, आदित्य और तस्वीर शराब पीते हुए मिले थे। वहां से जाने लगे थे तो उसी समय हथियार लेकर भोलू, अमित, वीरेंद्र समेत 10-15 लोग पहुंचे थे और गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी।
दलबीर गोली लगने के बाद मौके पर गिर गया था, जबकि राहुल दो गोली लगने से घायल हो गया था। दलबीर को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया था। मामले में पुलिस ने राहुल के बयान पर तस्वीर, अशोक, अमित, आदित्य, संदीप, राजू ठेकेदार, भोलू, अमित, पप्पू, प्रदीप, मंजीत, राकेश, मीता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। मामले में जांच के दौरान सामने आया कि सागर उर्फ भोलू मुख्य आरोपी है। अब एडीजीपी क्राइम ने मामले में आरोपी भोलू उर्फ सागर की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।