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Sonipat: 13 साल की बालिका से दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास, पड़ोसी ने किया था दुष्कर्म

Sat, 26 Nov 2022 04:02 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sat, 26 Nov 2022 04:02 PM IST
सार

सदर थाना क्षेत्र के गांव में पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया था। छह माह की गर्भवती होने पर पता लगा था। 8 दिसंबर, 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था, अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। 

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Life imprisonment for raping a 13-year-old girl in Sonipat
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने 13 साल की बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पड़ोसी युवक के कई बार दुष्कर्म करने से बालिका छह माह की गर्भवती हो गई थी। जिसके बाद परिजनों को मामले का पता लगा था। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।

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सदर थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 8 दिसंबर, 2020 को पड़ोसी ऋषिपाल पर उसकी 13 साल की बेटी से कई बार दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। व्यक्ति का आरोप था कि पड़ोसी युवक उसकी बेटी से 1 जून से दुष्कर्म करता आ रहा है। आरोपी उससे कई बार दुष्कर्म कर चुका है और डराकर चुप करा देता था। बेटी के शरीर में हुए बदलाव को देखकर उन्हें मामले का पता लगा था।
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जिस पर बेटी से पूछा था तो उसने रोते हुए उन्हें इस बारे में जानकारी दी थी। उनकी बेटी ने बताया था कि आरोपी 1 जून से कई बार उसके साथ गलत काम कर चुका है। जिस पर उन्होंने मामले से पुलिस को अवगत कराया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि लडक़ी करीब छह माह की गर्भवती है।
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जिस पर पुलिस ने बालिका के पिता के बयान पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, 6 पॉक्सो एक्ट व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन एसआई उषा रानी की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।


मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही भादंसं की धारा 506 में दो साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।

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