फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Life imprisonment for killing three-year-old step-daughter by drowning in canal

सजा: तीन साल की सौतेली बेटी की नहर में डूबा कर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद, खुद दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट

Thu, 10 Feb 2022 12:27 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 10 Feb 2022 12:27 AM IST
सार

बच्ची के पिता ने ही हत्या करने के बाद खुद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, पुलिस ने शक होने पर पूछताछ की थी। दोषी ने सौतेली बेटी को पानीपत के पास नहर में डूबाया था। बिहार का परिवार बड़ी में छह साल से किराये पर रह रहा था।

विज्ञापन
Life imprisonment for killing three-year-old step-daughter by drowning in canal
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने तीन साल की सौतेली बेटी की नहर में डूबा कर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पिता को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 85 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बच्ची का शव बरामद नहीं हुआ था। अदालत ने सुबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है। 

विज्ञापन


मूलरूप से बिहार के जिला किशनगंज के खाड़ी टोला का रहने वाला मुशर्रफ पत्नी, 7 वर्षीय पुत्र व 3 वर्षीय सौतेली बेटी फरीदा के साथ बड़ी गांव में किराए पर रहता था। मुशर्रफ व उसकी पत्नी बड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्टरी में नौकरी करते थे। मुशर्रफ की पत्नी सेफुनिसा ने पुलिस को बताया था कि उसका निकाह वर्ष 2009 में हुआ था। उन्हें एक बेटा हुआ। लेकिन कुछ साल बाद ही उन दोनों के बीच झगड़ा रहने लगा था।
विज्ञापन


जिस वजह से उसने मुशर्रफ का घर छोड़ दिया था। उस पर तलाक का मुकदमा दायर कर दिया था। इस दौरान उसने रशिद नाम के युवक के साथ निकाह कर लिया। वह उससे गर्भवती हो गई थी। लेकिन निकाह के चार माह बाद ही वह रशिद से भी अलग हो गई थी। जिसके बाद उसने अपने मायके में जाकर बेटी फरीदा को जन्म दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस बीच मुशर्रफ उसके घर आया था और समझौता कर वापस उसे अपने साथ लौटने और उसकी बेटी को भी अपनाने के लिए तैयार हो गया था। जिस पर वह मुशर्रफ के साथ वापस उसके साथ बड़ी गांव में आकर रहने लगी थी। वह और उसका पति बड़ी में किराए पर रहकर फैक्टरी में नौकरी करते हैं। 

सेफुनिसा ने बताया था कि मुशर्रफ उस पर फरीदा को वापस उसके सगे बाप के पास भेजने के लिए दबाव भी बनाता था। 8 अक्तूबर, 2018 को जब फरीदा तीन साल की थी वह अचानक गायब हो गई। उस दिन उसका पति घर पर ही था और वह ड्यूटी पर गई थी। मुशर्रफ ने उस दिन बीमार होने की बात कही थी।

बाद में जब घर आई और बेटी के बारे में पूछा तो उसने जानकारी होने से मना कर दिया था। 10 अक्तूबर, 2018 को मुशर्रफ ने राजलू गढ़ी पुलिस चौकी में फरीदा के गुम होने की शिकायत दी थी। जिस पर पुलिस ने जांच करते हुए शक के आधार पर पूछताछ के लिए मुशर्रफ को अपनी हिरासत में लिया तो उसने सच्चाई उगल दी थी। 

मामले में सीआईए-2 के तत्कालीन प्रभारी अजय धनखड़ की टीम ने मुशर्रफ से पूछताछ की तो उसने बताया था कि बड़ी के पास रजवाहे के पास से उसकी बेटी गायब हुई है। उसके बातों पर पुलिस को शक हो गया। पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कुबूल कर लिया था। मुशर्रफ ने पुलिस को बताया कि फरीदा उसकी अपनी बेटी नहीं थी।

जिसके चलते वह उसे अपना नहीं पा रहा था। उसने फरीदा को पानीपत के बिंझौल के पास नहर पर ले जाकर डूबा कर मार दिया था। शव नहर में ही फेंक दिया था। आरोपी ने बताया था कि वह छह साल पहले पानीपत में किराए पर रहता था। उसे वहां के बारे में अच्छी जानकारी थी। मामले में बच्ची का शव नहीं मिला था। मामले में पुलिस के ठोस सुबूत के आधार पर अदालत ने उसे दोषी माना है। 

बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने मुशर्रफ को दोषी करार देते हुए भादंसं की धारा 302 में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 365 में सात साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 201 में तीन साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। तीनों सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर पौने दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।  

सीसीटीवी की फुटेज बनी अहम सबूत 

पुलिस की जांच में जब मुशर्रफ से पूछताछ के बाद शब्दों में विरोधाभास मिला तो उससे कड़ाई से पूछताछ की। बाद में पुलिस ने 16 अक्तूबर, 2018 को पीएनबी बड़ी में लगे सीसीटीवी की फुटेज देखी तो उसमें 8 अक्तूबर, 2018 को दोपहर दो बजे मुशर्रफ बेटी फरीदा को लेकर जीटी रोड की तरफ जाता दिख रहा था। उसी दिन पानीपत के जाटल रोड नहर पुल पर रामनगर कॉलोनी में भठीवाल सीमेंट स्टोर पर लगे सीसीटीवी में आरोपी सवा तीन बजे के आसपास बेटी के साथ जाता दिख रहा था। बाद में पौने चार बजे वह अकेला आता दिखाई दिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed