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Sonipat News: नाबालिग को बहकाकर ले जाने के दोषी को चार वर्ष कारावास

Sun, 13 Sep 2026 02:00 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:00 AM IST
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Convict sentenced to four years in prison for abducting a minor
संवाद न्यूज एजेंसी
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने मोहम्मद अनस उर्फ अंश को बालिका को ले जाने व परिजनों से रुपये मांगने के मामले में दोषी ठहराते हुए चार वर्ष का कठोर कारावास सुनाया। अदालत ने उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 8 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
6 नवंबर, 2025 को 13 साल की बालिका लापता हुई थी। पुलिस ने 7 नवंबर, 2025 को प्राथमिकी दर्ज की। जांच में मोहम्मद अनस उर्फ अंश उसे बहकाकर यूपी के गाजियाबाद ले जाने, रिश्तेदार के घर रखने और परिजनों से रुपये मांगने का दबाव बनाने का पता चला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
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न्यायाधीश नरेंद्र ने उसे भारतीय न्याय संहिता की अपहरण (140 (3)), जबरन वसूली (308 (4)), धमकी (351 (3)) और जेजे एक्ट की धारा 84 के तहत दोषी पाया। उसे चार-चार वर्ष और दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा मिली।
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