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Sonipat News: भाभी का यौन शोषण करने के दोषी देवर को सात साल की सजा
Wed, 03 Sep 2025 12:14 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Wed, 03 Sep 2025 12:14 AM IST
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह की कोर्ट ने भाभी का यौन शोषण करने के दोषी देवर को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विवाहिता ने 4 जून, 2021 को सेक्टर-27 थाना पुलिस को बताया था कि वह घर पर अकेली थी। उनका देव कहीं से घर आया और उनके साथ जबरदस्ती करने लगा। आरोपी ने उनका यौन शोषण किया। उसने शोर मचाया तो आरोपी नुकीले हथियार से उन पर हमला कर दिया जिसमें वह घायल हो गई। आरोपी धमकी देकर भाग गया।विवाहिता के बयान पर पुलिस ने दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डॉ. जसबीर सिंह ने आरोपी को दोषी करार देते हुए मंगलवार को दुष्कर्म के मामले में सात साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना, छेड़खानी में तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा मारपीट और धमकी देने के मामले में एक-एक साल कैद की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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विवाहिता ने 4 जून, 2021 को सेक्टर-27 थाना पुलिस को बताया था कि वह घर पर अकेली थी। उनका देव कहीं से घर आया और उनके साथ जबरदस्ती करने लगा। आरोपी ने उनका यौन शोषण किया। उसने शोर मचाया तो आरोपी नुकीले हथियार से उन पर हमला कर दिया जिसमें वह घायल हो गई। आरोपी धमकी देकर भाग गया।विवाहिता के बयान पर पुलिस ने दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डॉ. जसबीर सिंह ने आरोपी को दोषी करार देते हुए मंगलवार को दुष्कर्म के मामले में सात साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना, छेड़खानी में तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा मारपीट और धमकी देने के मामले में एक-एक साल कैद की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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