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Sonipat News: अरविंद केजरीवाल कोर्ट में नहीं हुए पेश, अब 9 अक्तूबर को होगी सुनवाई
Sun, 01 Jun 2025 01:11 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sun, 01 Jun 2025 01:11 AM IST
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सोनीपत। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हरियाणा की तरफ दी गई शिकायत के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरी तारीख पर भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में नहीं पेश हुए। उन्हें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा गोयल ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने का नोटिस दे रखा है। उनके अधिवक्ता ने सुनवाई विशेष अदालत में करने की अर्जी लगाई हुई है, जिसका अभी तक जवाब नहीं आया है। मामले में अब अगली तारीख 9 अक्तूबर दी गई है।
कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन), राई वाटर सर्विसेज डिविजन, आशीष कौशिक ने सीजेएम नेहा गोयल की अदालत में 29 जनवरी को शिकायत पत्र दिया था। पत्र में 28 जनवरी को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का हवाला दिया गया था। वीडियो में अरविंद केजरीवाल की तरफ से हरियाणा सरकार पर यमुना नदी के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेजने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा यह भी कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने पानी को रोककर संभावित सामूहिक नरसंहार से बचाया था। इससे दिल्ली में पानी की कमी हो गई थी।
शिकायत में एक्सईएन ने कहा है कि इससे यमुना नदी के आसपास रहने वाले लोगों में भारी आक्रोश फैल गया था। स्थानीय लोग हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे थे। अधिकारियों ने लोगों को समझाया था। अरविंद केजरीवाल के इस बयान ने भय और अफवाहों को जन्म दिया था। आमजन में दहशत फैल गई थी।
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मामले में सीजेएम ने पहले 17 फरवरी और फिर 20 मार्च को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था। 20 मार्च को उनके अधिवक्ता स्पेशल कोर्ट में सुनवाई की अर्जी लगाई थी।
शनिवार को आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो को सीजेएम नेहा गोयल के सामने पेश होने के नोटिस को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट था, पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके अधिवक्ता कोर्ट में पहुंचे। स्पेशल कोर्ट में सुनवाई की अर्जी का जवाब अभी नहीं आने के चलते अब 9 अक्तूबर को सुनवाई की तारीख दी गई है।
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कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन), राई वाटर सर्विसेज डिविजन, आशीष कौशिक ने सीजेएम नेहा गोयल की अदालत में 29 जनवरी को शिकायत पत्र दिया था। पत्र में 28 जनवरी को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का हवाला दिया गया था। वीडियो में अरविंद केजरीवाल की तरफ से हरियाणा सरकार पर यमुना नदी के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेजने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा यह भी कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने पानी को रोककर संभावित सामूहिक नरसंहार से बचाया था। इससे दिल्ली में पानी की कमी हो गई थी।
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शिकायत में एक्सईएन ने कहा है कि इससे यमुना नदी के आसपास रहने वाले लोगों में भारी आक्रोश फैल गया था। स्थानीय लोग हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे थे। अधिकारियों ने लोगों को समझाया था। अरविंद केजरीवाल के इस बयान ने भय और अफवाहों को जन्म दिया था। आमजन में दहशत फैल गई थी।
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मामले में सीजेएम ने पहले 17 फरवरी और फिर 20 मार्च को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था। 20 मार्च को उनके अधिवक्ता स्पेशल कोर्ट में सुनवाई की अर्जी लगाई थी।
शनिवार को आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो को सीजेएम नेहा गोयल के सामने पेश होने के नोटिस को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट था, पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके अधिवक्ता कोर्ट में पहुंचे। स्पेशल कोर्ट में सुनवाई की अर्जी का जवाब अभी नहीं आने के चलते अब 9 अक्तूबर को सुनवाई की तारीख दी गई है।