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Sonipat News: सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद, पिता के बच्चे की मां बन गई थी बेटी

Wed, 19 Feb 2025 01:10 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Wed, 19 Feb 2025 01:10 AM IST
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20 years imprisonment to the accused of raping his step daughter, who had become the mother of his father's child
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी के साल भर में कई बाद दुष्कर्म किए जाने से किशोरी तीन माह के बेटे की मां बन चुकी थी। दोषी बेटी की शादी भी नहीं होने दे रहा था। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि में से 40 हजार पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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17 वर्षीय किशोरी ने 28 नवंबर, 2023 को सिटी थाना पुलिस को बताया कि उनके जन्म लेने से पहले ही उनके पिता की मौत हो गई थी। इस पर उनके मामा ने उसे गोद लिया था। उनकी मां ने करीब नौ साल पहले उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के युवक से शादी कर ली थी। आरोपी 35 साल का है। बाद में वह अपनी मां के साथ सौतेले पिता संग किराए पर रहने लगी थी। किशोरी ने बताया कि एक साल पहले उसके सौतेले पिता ने दिल्ली में उसके साथ गलत काम किया था। उसके बाद वह उन्हें लेकर सोनीपत के सिटी थाना क्षेत्र में आकर रहने लगा था। उसके बाद से वह कई बार उसके साथ गलत काम कर चुका है। दुष्कर्म किए जाने से वह गर्भवती हो गई थी और उसने तीन माह पहले बेटे को जन्म दे दिया था। आरोपी उसकी शादी नहीं होने दे रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। तत्कालीन सिटी थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा व जांच अधिकारी उषा की टीम ने आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने डीएनए टेस्ट भी कराया था। किशोरी की मां दिव्यांग है। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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