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Sonipat News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Sun, 27 Oct 2024 03:27 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sun, 27 Oct 2024 03:27 AM IST
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20 years imprisonment to the accused of raping a teenage girl
संवाद न्यूज एजेंसी
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल कैद व 56 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीडि़ता को देने के आदेश किए गए हैं।

मूल रूप से जींद जिले व घटना के समय गोहाना में रह रही किशोरी ने 13 अप्रैल 2023 को महिला थाना गोहाना पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके साथ गढ़ी सराय नामदार खां के राहुल ने षड्यंत्र रचकर दुष्कर्म किया था। उसने बताया था कि वह अपनी सहेली के घर शादी में गई थी। वहां पर सहेली का परिचित राहुल उसे मिला था। राहुल ने उसका मोबाइल नंबर लेकर बातचीत शुरू कर दी थी। बाद में आरोपी ने उसे एक स्थान पर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया था। उसके परिजनों को बताने की धमकी देने पर आरोपी ने कहा था कि वह उससे शादी कर लेगा। उसे शादी का झांसा देकर फिर से दुष्कर्म किया। आरोपी उसे होटल में भी ले गया था। जहां उसका फर्जी तरीके से बनवाया आधार कार्ड देकर कमरा लेने के बाद दुष्कर्म किया था।
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वह हर बार शादी का झांसा देता था। बालिग होने पर आरोपी ने फर्जी तरीके से उसके साथ एक चेंबर में शादी की थी। बाद में उसे प्रताडि़त किया गया। उसने परिजनों को बताने के बाद पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में किशोरी के अनुसूचित जाति की होने के चलते एससीएसटी एक्ट को जोड़ा गया था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने आरोपी राहुल को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 56 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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