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25 फीसदी छूट के साथ आखिरी दिन 17.55 लाख का प्रॉपर्टी टैक्स जमा
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सोनीपत। नगर निगम कार्यालय में सरकार की ओर से छूट देने के बावजूद आखिरी दिन 17.55 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में जमा हो सके। शहर के लोगों के लिए प्रॉपटी टैक्स जमा कराने के लिए नागरिक सुविधा केंद्र में तीन काउंटर खोले गए थे। जहां पर सुबह से लेकर शाम तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वालों की भीड़ लगी रही। नगर निगम की ओर से 20 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का लक्ष्य रखा गया था। नगर निगम अभी तक करीब 5.42 करोड़ रुपये टैक्स वसूल पाया है।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 30 सितंबर तक संपत्ति कर जमा कराने के लिए छूट दी गई थी। वीरवार को 25 फीसदी छूट के साथ आखिरी दिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया। नगर निगम कार्यालय में प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वालों की लाइन लगी रही। लोगों को 30 सितंबर तक छूट देने का मौका दिया गया था। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया, अब एक अक्तूबर से 18 प्रतिशत ब्याज के साथ प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा।
शहर में इस तरह लगता है प्रॉपर्टी टैक्स
रिहायशी क्षेत्र में 100 से 300 वर्ग गज तक 50 पैसे प्रति गज, 301 से 500 वर्ग गज तक दो रुपये प्रति गज, 501 से लेकर 1000 वर्ग गज तक तीन रुपये प्रति गज, 1001 से लेकर दो एकड़ तक 3.5 रुपये प्रति गज और दो एकड़ से ज्यादा पर पांच रुपये प्रति गज प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का प्रावधान है। कॉमर्शियल क्षेत्र में प्रॉपर्टी टैक्स दर अलग है। इसमें 50 वर्ग गज तक 12 रुपये, 100 वर्ग गज तक 18 रुपये, 150 वर्ग गज तक 24 रुपये, 151 से 500 वर्ग गज से ज्यादा 30 रुपये सालाना का प्रावधान है।
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ढाबों पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने पहुंचे निगम की टीम
नगर निगम की ओर से डिफॉल्टर्स प्रॉपर्टी मालिकों पर शिकंजा कसने का काम शुरू कर दिया है। ऐसे में क्षेत्रीय कर अधिकारी राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में नगर निगम की टीम मुरथल के ढाबों पर पहुंची। इस दौरान गरम-धरम ढाबे से 15 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स वसूला गया। वहीं न्यू बीकानेर संचालक से 20 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स वसूला गया। सागर रत्ना होटल व जुरासिक पार्क के संचालक ने जल्द ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए समय मांगा है।
पुलिस बल के साथ डिफॉल्टर्स की संपत्ति सील करेगा निगम
क्षेत्रीय कर अधिकारी सुनील हुड्डा ने का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराने वाले डिफॉल्टर्स पर मुकदमा दर्ज होगा। उनका वाहन व प्रॉपर्टी नीलाम भी हो सकते हैं। निगम प्रशासन की ओर से आवश्यकता पड़ने पर मालिकों का बैंक खाता भी सीज किया जा सकता है। इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की ओर से आधिकारिक अनुमति भी मिल चुकी है।
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शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 30 सितंबर तक संपत्ति कर जमा कराने के लिए छूट दी गई थी। वीरवार को 25 फीसदी छूट के साथ आखिरी दिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया। नगर निगम कार्यालय में प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वालों की लाइन लगी रही। लोगों को 30 सितंबर तक छूट देने का मौका दिया गया था। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया, अब एक अक्तूबर से 18 प्रतिशत ब्याज के साथ प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा।
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शहर में इस तरह लगता है प्रॉपर्टी टैक्स
रिहायशी क्षेत्र में 100 से 300 वर्ग गज तक 50 पैसे प्रति गज, 301 से 500 वर्ग गज तक दो रुपये प्रति गज, 501 से लेकर 1000 वर्ग गज तक तीन रुपये प्रति गज, 1001 से लेकर दो एकड़ तक 3.5 रुपये प्रति गज और दो एकड़ से ज्यादा पर पांच रुपये प्रति गज प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का प्रावधान है। कॉमर्शियल क्षेत्र में प्रॉपर्टी टैक्स दर अलग है। इसमें 50 वर्ग गज तक 12 रुपये, 100 वर्ग गज तक 18 रुपये, 150 वर्ग गज तक 24 रुपये, 151 से 500 वर्ग गज से ज्यादा 30 रुपये सालाना का प्रावधान है।
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ढाबों पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने पहुंचे निगम की टीम
नगर निगम की ओर से डिफॉल्टर्स प्रॉपर्टी मालिकों पर शिकंजा कसने का काम शुरू कर दिया है। ऐसे में क्षेत्रीय कर अधिकारी राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में नगर निगम की टीम मुरथल के ढाबों पर पहुंची। इस दौरान गरम-धरम ढाबे से 15 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स वसूला गया। वहीं न्यू बीकानेर संचालक से 20 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स वसूला गया। सागर रत्ना होटल व जुरासिक पार्क के संचालक ने जल्द ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए समय मांगा है।
पुलिस बल के साथ डिफॉल्टर्स की संपत्ति सील करेगा निगम
क्षेत्रीय कर अधिकारी सुनील हुड्डा ने का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराने वाले डिफॉल्टर्स पर मुकदमा दर्ज होगा। उनका वाहन व प्रॉपर्टी नीलाम भी हो सकते हैं। निगम प्रशासन की ओर से आवश्यकता पड़ने पर मालिकों का बैंक खाता भी सीज किया जा सकता है। इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की ओर से आधिकारिक अनुमति भी मिल चुकी है।