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Sirsa News: दुष्कर्म के आरोपी को भाई की शादी में शामिल होने की मिली अनुमति, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जेल अधीक्षक को दिया आदेश
Fri, 13 Mar 2026 10:46 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Fri, 13 Mar 2026 10:46 PM IST
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सिरसा। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद बलविंदर सिंह को बड़े भाई की शादी में शामिल होने की अनुमति मिली है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विशेष परिस्थितियों को देखते हुए सिरसा जेल अधीक्षक को आदेश दिया है कि आरोपी को 24 और 25 मार्च को पुलिस सुरक्षा के बीच शादी में शामिल होने के लिए भेजा जाए।
मामले के अनुसार, रानियां थाना पुलिस ने 18 जनवरी 2022 को बलविंदर सिंह के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में सिरसा जेल में बंद है। 10 मार्च को उसके अधिवक्ता ने अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की, जिसमें बताया गया कि शादी 25 मार्च को रानियां में है और शादी के कार्यक्रम 24 मार्च से शुरू होंगे। परिवार में अन्य जिम्मेदार सदस्य नहीं हैं, इसलिए आरोपी की मौजूदगी जरूरी है। सरकारी पक्ष ने मांग का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी गवाहों को प्रभावित या धमका सकता है और जमानत अर्जी खारिज करने का अनुरोध किया।
सुरक्षा का पूरा खर्च आरोपी को वहन करना होगा
सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. नरेश सिंघल ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को सीमित समय के लिए शादी में शामिल होने की अनुमति दी जाती है। अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी को 24 और 25 मार्च को सुबह 10 बजे पुलिस सुरक्षा में जेल से घर भेजा जाएगा और शाम 5 बजे वापस जेल लाया जाएगा। सुरक्षा का पूरा खर्च आरोपी को वहन करना होगा।
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मामले के अनुसार, रानियां थाना पुलिस ने 18 जनवरी 2022 को बलविंदर सिंह के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में सिरसा जेल में बंद है। 10 मार्च को उसके अधिवक्ता ने अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की, जिसमें बताया गया कि शादी 25 मार्च को रानियां में है और शादी के कार्यक्रम 24 मार्च से शुरू होंगे। परिवार में अन्य जिम्मेदार सदस्य नहीं हैं, इसलिए आरोपी की मौजूदगी जरूरी है। सरकारी पक्ष ने मांग का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी गवाहों को प्रभावित या धमका सकता है और जमानत अर्जी खारिज करने का अनुरोध किया।
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सुरक्षा का पूरा खर्च आरोपी को वहन करना होगा
सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. नरेश सिंघल ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को सीमित समय के लिए शादी में शामिल होने की अनुमति दी जाती है। अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी को 24 और 25 मार्च को सुबह 10 बजे पुलिस सुरक्षा में जेल से घर भेजा जाएगा और शाम 5 बजे वापस जेल लाया जाएगा। सुरक्षा का पूरा खर्च आरोपी को वहन करना होगा।
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