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छूट के अंतिम दिन प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में 25 लाख रूपये हुए जमा, दोपहर बाद पोर्टल ने दिया जवाब तो बढ़ी परेशानी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 31 Mar 2022 11:21 PM IST
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Property tax of Rs 25 lakh deposited on the last day of exemption
सिरसा नगर परिषद में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाते लोग। संवाद - फोटो : Sirsa
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने को लेकर नगरपरिषद की ओर से दी जा रही छूट के चलते शहरवासियों का जमावड़ा लगा गया। अंतिम दिन करीब 400 उपभोक्ताओं की ओर से 25 लाख की राशि नगर परिषद में जमा करवाई गई है। दोपहर बाद पोर्टल के जवाब देने के कारण उपभोक्ताओं को भी इस परेशानी का सामना करना पड़ा। शाम छह बजे तक नगर परिषद कार्यालय में लोगों की भीड़ लगी रही।
नगरपरिषद की ओर से 31 मार्च तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए ब्याज मुक्त व 25 प्रतिशत की छूट दी। छूट का फायदा लेने के लिए अंतिम दिन काफी संख्या में शहरवासी नगरपरिषद में पहुंचे। इसको देखते हुए देर शाम छह बजे तक टैक्स जमा करवाने का कार्य जारी रहा। इस दौरान करीब आधा घंटा पोर्टल बंद होने के चलते प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने आए उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। नगरपरिषद के कमरा नंबर 13 में टैक्स जमा करवाने के लिए पहुंची भीड़ को देखते हुए गेट बंद कर दिए तथा कमरे में मौजूद जिन लोगों का टैक्स जमा हो गया उसके बाद दूसरे लोगों को प्रवेश दिया गया, ताकि भीड़ के चलते कर्मचारियों को परेशानी ना उठानी पड़े।
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आधा घंटे बंद रहा पोर्टल, हुई परेशानी
नगर परिषद की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने में मिल रही छूट का फायदा पहुंचाने के लिए अंतिम दिन बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचे। इस दौरान करीब 4 बजे पोर्टल में अचानक खराबी आने के कार्य बाधा पहुंची। जिस कारण कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद पोर्टल को फिर से शुरू करवाया, जिस कारण दोबारा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने का कार्य शुरू हो सका। इस दौरान मौजूद उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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शाम छह बजे तक लगी रही लंबी लाइनें
नगरपरिषद में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने का कार्य दोपहर तीन बजे तक किया जाता है, लेकिन वीरवार को भीड़ ज्यादा होने के चलते देर शाम छह बजे तक टैक्स जमा करवाने के लिए लोगों की लाइनें लगी रही।

वर्जन
जिन्होंने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है उनका अगले साल के टैक्स में जोड़कर भुगतान करना होगा। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने में मिल रही छूट को आगे बढ़ाने का अभी तक कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। - संदीप मलिक, कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद
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