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सिरसा: अपहरण और मारपीट मामले में गोकुल सेतिया को मिली नियमित जमानत

Mon, 20 Feb 2023 11:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 20 Feb 2023 11:39 PM IST
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Gokul Setia gets regular bail in kidnapping and assault case
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। वर्ष 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान दुकानदार का अपहरण कर हमला करने के मामले में आरोपी गोकुल सेतिया को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने नियमित जमानत दे दी है। गोकुल सेतिया ने छह फरवरी को न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। इस मामले में शहर थाना पुलिस ने आरोपी गोकुल सेतिया के खिलाफ 21 अक्टूबर 2019 में एफआईआर दर्ज की थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने गोकुल सेतिया को नियमित जमानत दे दी।

मामले के अनुसार वर्ष 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान 21 अक्टूबर 2019 को आजाद प्रत्याशी गोकुल सेतिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर नरेश मक्कड़ की दुकान में जबरन घुस गया था। आरोप है कि गोकुल सेतिया के साथियों के हाथ में अवैध पिस्तौल था। उसके साथियों ने नरेश मक्कड़ पर पिस्तौल तान दी और आरोप लगाया कि वह चुनाव में पैसा बांट रहा है। इसके बाद गोकुल सेतिया व उसके साथी नरेश के साथ मारपीट करते हुए उसे दुकान से बाहर ले गए। नरेश मक्कड़ ने आरोप लगाया था कि गोकुल व उसके साथियों ने उसका अपहरण कर लिया था। गोकुल सेतिया ने यह सब बीजेपी को बदनाम करने के लिए किया था।
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