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Sirsa News: दुकान खरीद मामले में धोखाधड़ी, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज

Sun, 02 Jun 2024 01:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sun, 02 Jun 2024 01:15 AM IST
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Fraud in shop purchase case, case registered on court order
सिरसा/चोपटा। दुकान खरीद मामले में धोखाधड़ी करने के आरोप में नाथूसरी चोपटा पुलिस ने चंडीगढ़ निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह केस अदालत के आदेश पर दर्ज किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद मामले की जांच आरंभ कर दी है।
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इस मामले में गांव कागदाना निवासी संदीप कुमार ने अदालत में इस्तगासा दायर किया था। अपने इस्तगासे में संदीप ने बताया कि उसने मन्नवर जमाल निवासी चंडीगढ़ के कहने पर करनाल के सेक्टर 8 में स्थित एक दुकान का सौदा किया था। यह सौदा 16 लाख रुपये में किया गया था और उसने 5 लाख रुपये पेशगी भी दे दी थी। इसके बाद 15 नवंबर 2023 को दुकान की रजिस्ट्री का समय तय कर दिया गया। परंतु एचएसवीपी (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) से इस दुकान के ट्रांसफर की अनुमति नहीं मिली। उसने बताया कि इसके बाद रजिस्ट्री की तारीख 15 जनवरी 2024 तय की गई थी। लेकिन इसके बाद भी रजिस्ट्री के काम में देरी होती रही।
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जब उसने इस बारे में पता किया तो पता चला कि एचएसवीपी में ऐसा कोई आवेदन ही नहीं दिया गया है। उसे केवल गुमराह किया जा रहा था। बाद में उसे यह भी पता चला कि जिस प्रॉपर्टी का सौदा किया गया है, वह पहले ही सिविल सूट के माध्यम से अनिल कुमार के नाम हो चुकी है। संदीप ने आरोप लगाया कि आरोपित ने पहले से बेची हुई प्रॉपर्टी का उसके साथ षड्यंत्रपूर्वक सौदा किया और साढ़े पांच लाख रुपये भी ऐठ लिए। आरोप है कि जब उसने रुपये वापस मांगे तो आरोपी ने उसे रुपये भी वापस नहीं दिए गए। अदालत ने इस मामले में पुलिस को केस दर्ज करने आदेश दिए हैं। अदालत के आदेशों के बाद नाथूसरी चोपटा पुलिस ने आरोपी मन्नवर जमाल के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज करके जांच आरंभ कर दी है।
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