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जिला बार एसोसिएशन चुनाव: 24 व 25 नवंबर को दाखिल किए जाएंगे नामांकन, 1262 अधिवक्ता करेंगे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Nov 2022 11:00 PM IST
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District Bar Association Election: Nominations will be filed on November 24 and 25, 1262 advocates will decide the fate of the candidates
सिरसा। जिला बार एसोसिएशन का चुनाव 16 दिसंबर को होगा। मंगलवार को चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख घोषित कर दी गई। 24 व 25 नवंबर को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 29 नवंबर को कोई उम्मीदवार चाहे तो अपना नामांकन पत्र वापस ले सकता है।
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इसके बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। 16 दिसंबर को मतदान के साथ ही मतगणना भी होगी। शाम पांच बजे के बाद मतगणना शुरू होगी और रात तक परिणामों की घोषणा की जाएगी। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार को 10 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही उपाध्यक्ष एवं सचिव के लिए पांच वर्ष, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए तीन वर्ष का अनुभव होना है। सुबह साढ़े सात से शाम साढ़े चार बजे तक मतदान होगा। इस दौरान दोपहर एक से डेढ़ बजे के बीच आधे घंटे का ब्रेक लिया जाएगा। बार के सभी सदस्यों को वोट करने के लिए लाइब्रेरी से ली गईं किताबें जमा करानी होंगी। इसके साथ ही अपने चेंबर का बकाया बिजली का बिल भी जमा करना होगा। इसमें चूक होने पर सदस्य मतदान नहीं कर सकेंगे। इस बार प्रधान पद पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। वर्तमान प्रधान गणेश सेठी फिर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उनके अलावा 5 अन्य अधिवक्ताओं ने भी प्रधानगी को लेकर अपनी दावेदारी जताई है। ये संख्या बढ़ भी सकती है। बार चुनाव के इतिहास में प्रधान पद पर पहली बार उम्मीदवारों की संख्या इतनी ज्यादा है। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान गणेश सेठी का कहना है कि मतदान की तारीख घोषित हो चुकी है। इस बार के चुनाव में 1262 अधिवक्ता मतदान कर सकेंगे।
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पार्टी नहीं कर सकते उम्मीदवार
बार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार चुनाव प्रक्रिया के दौरान होटल, रेस्टोरेंट या बार रूम में मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से पार्टी, किसी पार्टी या कोई कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे।
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होर्डिंग या बैनर लगाया तो नामांकन रद
सिक्योरिटी राशि वापस नहीं होगी। उम्मीदवार वोट मांगने के उद्देश्य से किसी भी मतदाता के घर नहीं जाएंगे। चैंबर और न्यायिक परिसर में उम्मीदवार होर्डिंग, बैनर और बिल्स नहीं लगाएंगे, ऐसा पाए जाने पर नामांकन रद्द हो जाएगा।
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