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Sirsa: छात्राओं से अश्लील हरकत करने का आरोपी मुख्य अध्यापक निलंबित, शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश
Sat, 11 May 2024 10:21 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sat, 11 May 2024 10:21 PM IST
सार
आरोप लगने व केस दर्ज होने के बाद शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं।
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छेड़छाड़ का मामला
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हरियाणा के सिरसा में शिक्षा विभाग ने डबवाली क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी मुख्याध्यापक को निलंबित कर दिया है। मुख्याध्यापक को मामले की जांच होने तक बिना अनुमति के स्टेशन नहीं छोड़ने की हिदायत दी हैा। उनका स्टेशन नाथूसरी चोपटा का खंड शिक्षा अधिकारी विभाग रहेगा।
बता दें कि तीन दिन पहले डबवाली क्षेत्र के एक स्कूल के मुख्याध्यापक पर स्कूल की बच्चियों से छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। इस बात को लेकर बच्चियों के परिजनों ने महिला थाने में जाकर आरोपी मुख्याध्यापक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। मुख्याध्यापक के खिलाफ स्कूल की 3 बच्चियों ने शिकायत दी थी।
इसके बाद महिला थाना पुलिस ने आरोपी मुख्य अध्यापक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अब इस मामले में शिक्षा विभाग ने भी आरोपी मुख्याध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने मुख्य अध्यापक को शनिवार को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
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बता दें कि तीन दिन पहले डबवाली क्षेत्र के एक स्कूल के मुख्याध्यापक पर स्कूल की बच्चियों से छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। इस बात को लेकर बच्चियों के परिजनों ने महिला थाने में जाकर आरोपी मुख्याध्यापक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। मुख्याध्यापक के खिलाफ स्कूल की 3 बच्चियों ने शिकायत दी थी।
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इसके बाद महिला थाना पुलिस ने आरोपी मुख्य अध्यापक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अब इस मामले में शिक्षा विभाग ने भी आरोपी मुख्याध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने मुख्य अध्यापक को शनिवार को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
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