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सिरसा: चेक बाउंस के दो मामलों में दोषियों को 2-2 साल की सजा और पीड़ितों को दोगुना मुआवजा

Fri, 22 Apr 2022 01:05 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 22 Apr 2022 01:05 AM IST
सार

हरियाणा के सिरसा में चेक बाउंस के विभिन्न मामलों में कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 2-2 साल कैद की सजा सुनाई है।

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Court in Sirsa sentenced the convicts to 2 years in two check bounce cases
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

चेक बाउंस के दो मामलों में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 2-2 साल कैद की सजा सुनाई है। पहले मामले में न्यायालय ने जेजे कॉलोनी निवासी प्रेम चंद को 2 साल कैद की सजा सुनाने के साथ शिकायतकर्ता को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। दोषी के खिलाफ शिकायतकर्ता वीना रानी ने 12 नवंबर 2018 को केस दायर किया था।

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मामले के अनुसार वीना रानी व प्रेम चंद के पारिवारिक संबंध हैं। जनवरी 2018 को प्रेम चंद को एक लाख रुपये की जरूरत थी। उसने वीना रानी से रुपये उधार मांगे।  प्रेम चंद पर भरोसा करके उसने उसे एक लाख रुपये दे दिए। समय अवधि पूरी होने पर उसने रुपये मांगे तो प्रेम चंद ने उसे एक लाख रुपये का चेक दे दिया।
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बैंक में चेक लगाया तो यह बाउंस हो गया। वहीं, एक अन्य मामले में न्यायालय ने दोषी महेंद्र सिंह को दो साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने शिकायतकर्ता एचडीएफसी बैंक को 16 लाख 90 हजार रुपये का मुआवजा देने के आदेश दोषी महेंद्र को दिए हैं।

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