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Sirsa News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 37 हजार 788 मामलों का निपटारा
Sat, 14 Mar 2026 11:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Sat, 14 Mar 2026 11:42 PM IST
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राष्ट्रीय लोक अदालत में होती मामलों की सुनवाई।
पीड़ितों को दिया 12.61 करोड़ रुपये का मुआवजा, सिरसा, डबवाली व ऐलनाबाद में लगी थी अदालत
फोटो 21
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को न्यायालय परिसर सिरसा, उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली और ऐलनाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवेश सिंगला ने बताया कि लोक अदालत में न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकार के मामलों को निपटारे के लिए रखा गया था। इनमें चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना, घरेलू विवाद, बिजली और पानी से संबंधित विवादों के साथ-साथ दिवानी और फौजदारी मामले भी शामिल थे।
सिंगला ने बताया कि लोक अदालत में कुल 53 हजार 493 मामलों को रखा गया था जिनमें से 37 हजार 788 मामलों का निपटारा कर दिया गया। इन मामलों में आपसी समझौते के माध्यम से 12 करोड़ 61 लाख 29 हजार 926 रुपये की राशि का समायोजन किया गया।
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छह बेंचों का गठन किया गया था
राष्ट्रीय लोक अदालत के संचालन के लिए कुल छह बेंचों का गठन किया गया था। इनमें अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट सुमित गर्ग, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजन वालिया, सिविल जज सीनियर डिविजन एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुनीश नागर, सिविल जज जूनियर डिविजन एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रिचू, सिविल जज जूनियर डिविजन एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी डबवाली सुमन व अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिविजन एवं उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ऐलनाबाद आशीष आर्य की अध्यक्षता में लोक अदालत लगाई गई।
विवादों का त्वरित समाधान होता है
सचिव ने बताया कि लोक अदालत की प्रक्रिया सरल और संक्षिप्त होती है जिसमें दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर बातचीत के जरिए समझौता करवाया जाता है। इससे विवादों का त्वरित समाधान होता है और आपसी मनमुटाव भी खत्म हो जाता है। प्राधिकरण की ओर से समय-समय पर ऐसी लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है।
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फोटो 21
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को न्यायालय परिसर सिरसा, उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली और ऐलनाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवेश सिंगला ने बताया कि लोक अदालत में न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकार के मामलों को निपटारे के लिए रखा गया था। इनमें चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना, घरेलू विवाद, बिजली और पानी से संबंधित विवादों के साथ-साथ दिवानी और फौजदारी मामले भी शामिल थे।
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सिंगला ने बताया कि लोक अदालत में कुल 53 हजार 493 मामलों को रखा गया था जिनमें से 37 हजार 788 मामलों का निपटारा कर दिया गया। इन मामलों में आपसी समझौते के माध्यम से 12 करोड़ 61 लाख 29 हजार 926 रुपये की राशि का समायोजन किया गया।
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छह बेंचों का गठन किया गया था
राष्ट्रीय लोक अदालत के संचालन के लिए कुल छह बेंचों का गठन किया गया था। इनमें अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट सुमित गर्ग, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजन वालिया, सिविल जज सीनियर डिविजन एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुनीश नागर, सिविल जज जूनियर डिविजन एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रिचू, सिविल जज जूनियर डिविजन एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी डबवाली सुमन व अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिविजन एवं उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ऐलनाबाद आशीष आर्य की अध्यक्षता में लोक अदालत लगाई गई।
विवादों का त्वरित समाधान होता है
सचिव ने बताया कि लोक अदालत की प्रक्रिया सरल और संक्षिप्त होती है जिसमें दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर बातचीत के जरिए समझौता करवाया जाता है। इससे विवादों का त्वरित समाधान होता है और आपसी मनमुटाव भी खत्म हो जाता है। प्राधिकरण की ओर से समय-समय पर ऐसी लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है।