फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   20 years in prison for raping minor

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Aug 2021 11:09 PM IST
विज्ञापन
20 years in prison for raping minor
सिरसा। नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी सत्यनारायण को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दुष्कर्मी को 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना राशि नहीं भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने वर्ष 2019 में मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन

मामले के अनुसार वर्ष 2019 में 12 वर्षीय नाबालिग ने महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि सत्यनारायण नामक व्यक्ति ने उसका रास्ता रोका और उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इसके बाद नाबालिग के मजिस्ट्रेट समक्ष बयान दर्ज करवाए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed