फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   10 years jail in minor threatening

Sirsa News: नाबालिग को शादी के लिए धमकाने के मामले में युवक को 10 साल कैद

Fri, 30 Oct 2026 12:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 30 Oct 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
10 years jail in minor threatening
अदालत से
विज्ञापन

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया





धमकी से परेशान होकर नाबालिग ने जहर खाकर सुसाइड का किया था प्रयास







संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। नाबालिग का उत्पीड़न करने व शादी के लिए दबाव बनाने से जुड़े मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी युवक राहुल को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में सदर थाना डबवाली पुलिस ने फरवरी 2023 में प्राथमिकी दर्ज की थी।
पुलिस को 11 फरवरी 2023 को दी शिकायत में नाबालिग के पिता ने बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी ने दसवीं कक्षा की परीक्षा दी थी। वह मई माह से मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी।
विज्ञापन

10 फरवरी 2023 को जब परिवार के अन्य सदस्य चाचा के घर गए हुए थे, उस समय बेटी घर पर अकेली थी। दोपहर में सूचना मिली कि उसने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उसे डबवाली के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से गंभीर हालत के चलते सिरसा रेफर कर दिया गया। स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद पुलिस ने नाबालिग के बयान दर्ज किए।
उसने बताया कि दसवीं की परीक्षा देने के लिए सिरसा आने के दौरान उसकी मुलाकात ऐलनाबाद क्षेत्र के रहने वाले राहुल से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती होने के बाद मोबाइल पर बातचीत होने लगी।
नाबालिग के अनुसार, राहुल ने एक दिन उससे कहा कि वह उसे पसंद करता है और शादी करना चाहता है। जब उसने शादी करने से इन्कार किया तो राहुल ने उसके परिजनों को दोनों की बातचीत के बारे में बताने की धमकी दी।
नाबालिग ने पुलिस को बताया कि परिवार को जानकारी मिलने और बेइज्जती होने की आशंका से वह मानसिक तनाव में आ गई थी। इसी परेशानी के चलते उसने कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया।

नाबालिग के बयान के आधार पर पुलिस ने राहुल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर 18 फरवरी 2023 को उसे गिरफ्तार कर लिया था। वीरवार को सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता अमित मेहता ने कोर्ट से राहुल को कड़ी सजा देने की मांग की।
इसके बाद न्यायाधीश डॉ. नरेश सिंघल ने आरोपी राहुल को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल कैद की सजा सुना दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed