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Sirsa News: नाबालिग को शादी के लिए धमकाने के मामले में युवक को 10 साल कैद
Fri, 30 Oct 2026 12:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Fri, 30 Oct 2026 12:44 AM IST
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अदालत से
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
धमकी से परेशान होकर नाबालिग ने जहर खाकर सुसाइड का किया था प्रयास
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। नाबालिग का उत्पीड़न करने व शादी के लिए दबाव बनाने से जुड़े मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी युवक राहुल को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में सदर थाना डबवाली पुलिस ने फरवरी 2023 में प्राथमिकी दर्ज की थी।
पुलिस को 11 फरवरी 2023 को दी शिकायत में नाबालिग के पिता ने बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी ने दसवीं कक्षा की परीक्षा दी थी। वह मई माह से मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी।
10 फरवरी 2023 को जब परिवार के अन्य सदस्य चाचा के घर गए हुए थे, उस समय बेटी घर पर अकेली थी। दोपहर में सूचना मिली कि उसने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया है।
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उसे डबवाली के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से गंभीर हालत के चलते सिरसा रेफर कर दिया गया। स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद पुलिस ने नाबालिग के बयान दर्ज किए।
उसने बताया कि दसवीं की परीक्षा देने के लिए सिरसा आने के दौरान उसकी मुलाकात ऐलनाबाद क्षेत्र के रहने वाले राहुल से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती होने के बाद मोबाइल पर बातचीत होने लगी।
नाबालिग के अनुसार, राहुल ने एक दिन उससे कहा कि वह उसे पसंद करता है और शादी करना चाहता है। जब उसने शादी करने से इन्कार किया तो राहुल ने उसके परिजनों को दोनों की बातचीत के बारे में बताने की धमकी दी।
नाबालिग ने पुलिस को बताया कि परिवार को जानकारी मिलने और बेइज्जती होने की आशंका से वह मानसिक तनाव में आ गई थी। इसी परेशानी के चलते उसने कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया।
नाबालिग के बयान के आधार पर पुलिस ने राहुल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर 18 फरवरी 2023 को उसे गिरफ्तार कर लिया था। वीरवार को सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता अमित मेहता ने कोर्ट से राहुल को कड़ी सजा देने की मांग की।
इसके बाद न्यायाधीश डॉ. नरेश सिंघल ने आरोपी राहुल को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल कैद की सजा सुना दी।
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फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
धमकी से परेशान होकर नाबालिग ने जहर खाकर सुसाइड का किया था प्रयास
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। नाबालिग का उत्पीड़न करने व शादी के लिए दबाव बनाने से जुड़े मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी युवक राहुल को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में सदर थाना डबवाली पुलिस ने फरवरी 2023 में प्राथमिकी दर्ज की थी।
पुलिस को 11 फरवरी 2023 को दी शिकायत में नाबालिग के पिता ने बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी ने दसवीं कक्षा की परीक्षा दी थी। वह मई माह से मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी।
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10 फरवरी 2023 को जब परिवार के अन्य सदस्य चाचा के घर गए हुए थे, उस समय बेटी घर पर अकेली थी। दोपहर में सूचना मिली कि उसने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया है।
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उसे डबवाली के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से गंभीर हालत के चलते सिरसा रेफर कर दिया गया। स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद पुलिस ने नाबालिग के बयान दर्ज किए।
उसने बताया कि दसवीं की परीक्षा देने के लिए सिरसा आने के दौरान उसकी मुलाकात ऐलनाबाद क्षेत्र के रहने वाले राहुल से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती होने के बाद मोबाइल पर बातचीत होने लगी।
नाबालिग के अनुसार, राहुल ने एक दिन उससे कहा कि वह उसे पसंद करता है और शादी करना चाहता है। जब उसने शादी करने से इन्कार किया तो राहुल ने उसके परिजनों को दोनों की बातचीत के बारे में बताने की धमकी दी।
नाबालिग ने पुलिस को बताया कि परिवार को जानकारी मिलने और बेइज्जती होने की आशंका से वह मानसिक तनाव में आ गई थी। इसी परेशानी के चलते उसने कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया।
नाबालिग के बयान के आधार पर पुलिस ने राहुल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर 18 फरवरी 2023 को उसे गिरफ्तार कर लिया था। वीरवार को सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता अमित मेहता ने कोर्ट से राहुल को कड़ी सजा देने की मांग की।
इसके बाद न्यायाधीश डॉ. नरेश सिंघल ने आरोपी राहुल को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल कैद की सजा सुना दी।