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पैतृक संपत्ति में विधवा, तलाकशुदा और कुंवारी लड़कियों का भी अधिकार : अधिवक्ता

Sat, 10 Feb 2024 11:39 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sat, 10 Feb 2024 11:39 PM IST
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Widows, divorced and unmarried girls also have rights in ancestral property: Advocate
कलानौर। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कलानौर के एनएसएस कैंप के छठे दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिवक्ता राजवीर कश्यप ने मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित करके किया। प्राचार्य देवेंद्र कटारिया ने पुष्पांजलि अर्पित की। राजवीर कश्यप ने छात्राओं को कानूनी जागरूकता के बारे में निर्देश दिया। उन्होंने संपत्ति में महिलाओं के अधिकारों के विषय में बताया कि विधवा, तलाकशुदा और कुंवारी लड़कियों का अधिकार भी पैतृक संपत्ति में होता है। इस अवसर पर एनएसएस के दो वॉलिंटियर्स को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रोहतक द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। संवाद
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