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अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक

Fri, 23 Apr 2021 12:40 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 23 Apr 2021 12:40 AM IST
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Vacation of officers and employees prohibited
जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने महामारी अधिनियम के तहत इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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जारी आदेश में कहा गया है कि सक्षम अधिकारी द्वारा अवकाश की स्वीकृति को रद्द किया जा चुका है। सिर्फ अति अपरिहार्य और आपात स्थिति को छोड़कर किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को अवकाश नहीं दिया जाएगा। बिना पूर्व मंजूरी के कोई भी अधिकारी और कर्मचारी अपना स्टेशन नहीं छोड़ेगा। उपायुक्त कैप्टन मनोज ने कहा कि मास्क न पहनने वालों के साथ सख्ती बरती जाएगी। लोग बाहर निकलते समय मास्क या गमछे से का उपयोग करें। मास्क न लगाने वालों से 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर भी इतना ही जुर्माना लगाया जाएगा। कई बार चेतावनी के बाद भी लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की दोनों वैक्सीन प्रभावशाली और सुरक्षित हैं। लोग किसी के बहकावे में न आएं, किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में जाकर मौके पर ही रजिस्ट्रेशन करवा कर टीकाकरण करवाएं। सामाजिक दूरी का पालन करें, भीड़ वाले स्थानों पर जाने से गुरेज करें। बाहर निकलते समय मुंह और नाक को अच्छी तरह कवर करें। बाहर जाने के लिए अलग जूते, चप्पल रखें, सामान लाने को प्लास्टिक की टोकरी और हैंड सैनिटाइजर रखें। बाजार में आवश्यक वस्तुओं को न छूएं। एटीएम का प्रयोग करने से पहले और बाद में हाथों को सैनिटाइज करें। सीढ़ियों में रेलिंग का कम प्रयोग करें, लिफ्ट में भी सावधानी बरतें।
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