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जरा संभलकरः ट्रैफिक नियमों की अनदेखी जेब पर पड़ेगी भारी, कल से फिर कटेंगे चालान

Sun, 03 Nov 2019 03:39 PM IST
रोहतक ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतक (हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतक (हरियाणा) Published by: रोहतक ब्यूरो Updated Sun, 03 Nov 2019 03:39 PM IST
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Traffic police will again start challan process
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Social media

वाहन चालक यातायात के नियमों को सख्ती से अमल में लाने के लिए तैयार हो जाएं। अपने वाहनों के सभी दस्तावेज पूरे कर लें, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस करीब 50 दिन के बाद सोमवार से फिर से नए ट्रैफिक नियमों के तहत चालान करेगी। जिला एसपी ने चालान संबंधित आदेश सभी थाना प्रभारियों को दे दिए हैं।

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इन आदेशों के तहत सोमवार से एक बार फिर चालान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शहर के अधिकांश चौक सहित अनेकों जगहों पर नाके लगाकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों के धड़ल्ले से चालान किये जाएंगे। वाहनों को इम्पाउंड भी किया जाएगा।
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10 हजार रुपये तक का जुर्माना
संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं इमरजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर का रास्ता रोकना भारी पड़ सकता है।

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ऐसा करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना ठोका जा सकता है। संशोधित विधेयक में 18 साल से कम उम्र में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, खतरनाक ड्राइविंग करना, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है।

नाबालिग को दी गाड़ी, तो अभिभावकों को होगी तीन की साल सजा
ओवर स्पीडिंग पर 1000 से 2000 रुपये और बिना बीमा पॉलिसी गाड़ी चलाने पर 4000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं बिना हेलमेट पकड़े जाने पर एक हजार का जुर्माना व तीन माह तक लाइसेंस सस्पेंड किया जायेगा। इसके अलावा अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो गाड़ी के मालिक और अभिभावक दोषी होंगे।

इसमें तीन साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा, साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा। यदि कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो 500 रुपये जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं यदि कोई अधिकारियों का आदेश नहीं मानेगा तो फिर 500 रुपये की जगह दो हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। इतना ही नहीं ओला, उबर जैसे एग्रीगेटर्स ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन किया तो उन्हें एक लाख रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा।

ये भी रखें याद, तभी सड़क पर ले जाएं वाहन

  • ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना।
  • बिना आरसी के वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना।
  • बिना बीमा के वाहन चलाने पर चार हजार रुपये का जुर्माना।
  • वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर 10 हजार रुपये जुर्माना।
  • सड़क चिन्हों की अवहेलना करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना।
  • लाल, पीली व नीली बत्ती की अवहेलना करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना।
  • वाहन के शीशों पर काली फिल्म लगाकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना।

पुलिस को दिए सख्त निर्देश, कोताही नहीं होगी बर्दाश्त
एसपी राहुल शर्मा ने जिला पुलिस के सभी कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क पर किसी भी सूरत में कोताही न बरतें। चालान काटने की सूरत में अगर कोई पुलिसकर्मी चालान न काटने की एवज में रिश्वतखोरी करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी वाहन चालक पुलिसकर्मियों को कहा है कि अगर वो किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं तो उनका नये अधिनियम में तो चालान होगा ही, साथ ही धारा 210बी के तहत उन्हें जुर्माना राशि दोगुनी भरनी होगी। इसके अलावा ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच भी होगी।

सोमवार से यातायात के नियमों के पालन करवाने के लिए सख्ती से कदम उठाएं जाएंगे। नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों के नये मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान भी होंगे। इसके अलावा सप्ताह में एक दिन हैवी चालान ड्राइव भी की जाएगी। ताकि चालक नियमों को सख्ती से अमल में लाए। - राहुल शर्मा, एसपी।

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